मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ( Maharashtra Navnirman Sena president Raj Thackeray) के खिलाफ बीड की परली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. लगातार कई तारीखों पर अदालत में गैरहाजिर रहने की वजह से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
दरअसल 22 अक्टूबर 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्य ठाकरे के समर्थन में परली में मौजूद राज्य परिवहन निगम की बसों पर पत्थरबाजी की थी. इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने बस की विंडस्क्रीन तोड़ देने के अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ कर्फ्यू का उल्लंघन किया था.
मामले में राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ परली ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दंड संहिता की धारा 143, 427, 336, 109 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने जांच कर राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ परली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
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वहीं राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता जमानत मिलने के बावजूद लगातार तारीख पर अदालत से अनुपस्थित रहे. इस पर आज कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.