कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में दिवाली और काली पूजा, छठ पूजा और जगधात्री पूजा के लिए पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
अदालत ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान लागू होने वाले दिशानिर्देश जैसे पंडालों में प्रवेश पर रोक आदि, काली पूजा के दौरान भी लागू होंगे.
पीठ ने दुर्गा पूजा पर अदालत द्वारा निर्देशित दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की.
2 नवंबर को एनजीटी ने पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) को एक नोटिस जारी किया था. एनजीटी ने भारत में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था.
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इससे पहले राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा ने त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा कर्नाटक भी इस विचार पर कर रहा है.