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Delhi-NCR में प्रदूषण की मार बरकरार, GRAP-3 फिर से लागू, इन कामों पर रहेगी रोक - DELHI NCR GRAP 3 IMPLEMENTED

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 को लागू कर दिया है.

Delhi-NCR में GRAP तीन फिर से हुआ लागू
Delhi-NCR में GRAP तीन फिर से हुआ लागू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 8 hours ago

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ लगातार वायु गुणवत्ता की स्थिति बिगड़ रही है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है. इस दौरान दिल्ली एनसीआर में कई प्रकार की पाबंदियां लागू रहेगी. मौजूदा समय में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच गया है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा था कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से अधिक हो जाता है, तो GRAP के तीसरे चरण के तहत सख्त कदम तुरंत लागू किए जाने चाहिए. यदि AQI 400 से अधिक हो जाता है, तो चौथे चरण के उपायों को फिर से लागू किए जाने चाहिए.

GRAP स्टेज 3 के तहत निम्नलिखित पाबंदियां लागू:

  1. निर्माण कार्यों पर रोक: सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध है, हालांकि आवश्यक परियोजनाओं जैसे एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) कार्यों पर प्रतिबंध नहीं है.
  2. सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव: सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि धूल के कणों को कम किया जा सके.
  3. बसों की एंट्री प्रतिबंधित: दिल्ली में अंतर राज्य बसों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है. हालांकि यह प्रतिबंध इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 डीजल बसों पर लागू नहीं होगा. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेंपो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है.
  4. बीएस 3 वाहनों पर रोक: बीएस 3 स्टैंडर्ड और उससे नीचे के मीडियम गुड्स व्हीकल दिल्ली में प्रतिबंधित किए गए हैं. हालांकि जरूरी से सामान लेकर आ रहे मीडियम गुड एस व्हीकल को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है.
  5. आम जनता से अपील: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नागरिकों से अपील है कि वे प्रदूषण कम करने में सहयोग करें. गैर-जरूरी वाहनों का उपयोग न करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें, और खुले में कचरा जलाने से बचें. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे.

तीसरे चरण के तहत उठाए गए कदम: वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए, उप-समिति ने GRAP के तीसरे चरण के तहत सभी सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. यह कदम पहले से लागू चरण-1 और चरण-2 के उपायों के साथ प्रभावी रहेंगे. सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन उपायों को सख्ती से लागू करें.

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ लगातार वायु गुणवत्ता की स्थिति बिगड़ रही है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है. इस दौरान दिल्ली एनसीआर में कई प्रकार की पाबंदियां लागू रहेगी. मौजूदा समय में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच गया है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा था कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से अधिक हो जाता है, तो GRAP के तीसरे चरण के तहत सख्त कदम तुरंत लागू किए जाने चाहिए. यदि AQI 400 से अधिक हो जाता है, तो चौथे चरण के उपायों को फिर से लागू किए जाने चाहिए.

GRAP स्टेज 3 के तहत निम्नलिखित पाबंदियां लागू:

  1. निर्माण कार्यों पर रोक: सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध है, हालांकि आवश्यक परियोजनाओं जैसे एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) कार्यों पर प्रतिबंध नहीं है.
  2. सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव: सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि धूल के कणों को कम किया जा सके.
  3. बसों की एंट्री प्रतिबंधित: दिल्ली में अंतर राज्य बसों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है. हालांकि यह प्रतिबंध इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 डीजल बसों पर लागू नहीं होगा. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेंपो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है.
  4. बीएस 3 वाहनों पर रोक: बीएस 3 स्टैंडर्ड और उससे नीचे के मीडियम गुड्स व्हीकल दिल्ली में प्रतिबंधित किए गए हैं. हालांकि जरूरी से सामान लेकर आ रहे मीडियम गुड एस व्हीकल को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है.
  5. आम जनता से अपील: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नागरिकों से अपील है कि वे प्रदूषण कम करने में सहयोग करें. गैर-जरूरी वाहनों का उपयोग न करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें, और खुले में कचरा जलाने से बचें. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे.

तीसरे चरण के तहत उठाए गए कदम: वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए, उप-समिति ने GRAP के तीसरे चरण के तहत सभी सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. यह कदम पहले से लागू चरण-1 और चरण-2 के उपायों के साथ प्रभावी रहेंगे. सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन उपायों को सख्ती से लागू करें.

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