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अमरावती में फार्मासिस्ट की हत्या के मामले में NIA ने आरोपपत्र दाखिल किया - ministry of home affairs

एनआईए ने अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में 11 लोगों के खिलाफ आरोपत्र दाखिल किया. कोर्ट ने जांच एजेंसी को 90 दिन का समय दिया था.

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Published : Dec 16, 2022, 8:23 PM IST

मुंबई : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में 11 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को आरोपत्र दाखिल किया. उमेश ने नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया था.

यहां स्थित विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया. अदालत ने इस साल सितंबर में केंद्रीय जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया था. पैगम्बर मोहम्मद के बारे में दिए गए कथित विवादित बयानों को लेकर भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले पोस्ट को साझा करने के बाद अमरावती में उमेश कोल्हे की 21 जून को हत्या कर दी गई थी.

गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 153-ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान और भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) समेत अन्य धाराओं के तहत दो जुलाई को मामला दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें - NIA ने कोयंबटूर कार विस्फोट मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया

मुंबई : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में 11 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को आरोपत्र दाखिल किया. उमेश ने नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया था.

यहां स्थित विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया. अदालत ने इस साल सितंबर में केंद्रीय जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया था. पैगम्बर मोहम्मद के बारे में दिए गए कथित विवादित बयानों को लेकर भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले पोस्ट को साझा करने के बाद अमरावती में उमेश कोल्हे की 21 जून को हत्या कर दी गई थी.

गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 153-ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान और भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) समेत अन्य धाराओं के तहत दो जुलाई को मामला दर्ज किया था.

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