लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोविड 19 की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार सोमवार से कुछ और रियायत देने जा रही है जिनके तहत सिनेमाघरों को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई है.
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को नये दिशानिर्देश जारी किये. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है. उन्होंने बताया कि राज्य में निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोमवार से सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) तक खोलने की अनुमति दे दी गई है.
पढ़ें: हिंदुत्व के खिलाफ है लिंचिंग, सभी भारतीयों का डीएनए एक : भागवत
उन्होंने बताया कि स्वीमिंग पुल पूर्व की भांति अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि उपरोक्त संस्थानों में मुख्य द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर और सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा तथा मास्क, दो गज की दूरी जैसे आवश्यक नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा.
पीटीआई-भाषा