ETV Bharat / bharat

आजादी रैली मामला: जिग्नेश मेवानी सहित नौ अन्य को तीन महीने जेल की सजा - जिग्नेश मेवानी आजादी रैली

अदालत ने निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी सहित नौ अन्य लोगों को आजादी रैली निकालने के पांच साल पुराने में दोषी ठहराते हुए तीन महीने कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Jignesh Mevani sentenced three months jail
जिग्नेश मेवानी को तीन महीने सजा
author img

By

Published : May 5, 2022, 4:45 PM IST

मेहसाणा: गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी और नौ अन्य लोगों को बृहस्पतिवार को यहां की एक अदालत ने बगैर अनुमति के 'आजादी रैली' निकालने के पांच साल पुराने में दोषी ठहराते हुए तीन महीने कैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे ए परमार ने मेवानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की पदाधिकारी रेशमा पटेल और मेवानी के राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के कुछ सदस्यों सहित नौ लोगों को आईपीसी की धारा 143 के तहत गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा बनने का दोषी पाया.

यह भी पढ़ें-जमानत मिलने पर 'पुष्पा' स्टाइल में बोले जिग्नेश- 'झुकेगा नहीं'

अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मेहसाणा 'ए' डिवीजन पुलिस ने वर्ष 2017 के जुलाई महीने में मेहसाणा से बनासकांठा जिले के धनेरा तक बगैर अनुमति के आजादी रैली निकालने के लिए आईपीसी की धारा 143 के तहत प्राथिमिकी दर्ज की थी. रेशमा पटेल ने जब इस रैली में हिस्सा लिया था तब वह किसी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं थीं. वह पाटीदार समाज को आरक्षण दिए जाने की समर्थक रही हैं और बतौर कार्यकर्ता उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. इस मामले में कुल 12 लोगों को आरोपित किया गया था. इनमें से एक आरोपी की मौत हो गई है जबकि एक अभी भी फरार है.

(पीटीआई-भाषा)

मेहसाणा: गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी और नौ अन्य लोगों को बृहस्पतिवार को यहां की एक अदालत ने बगैर अनुमति के 'आजादी रैली' निकालने के पांच साल पुराने में दोषी ठहराते हुए तीन महीने कैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे ए परमार ने मेवानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की पदाधिकारी रेशमा पटेल और मेवानी के राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के कुछ सदस्यों सहित नौ लोगों को आईपीसी की धारा 143 के तहत गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा बनने का दोषी पाया.

यह भी पढ़ें-जमानत मिलने पर 'पुष्पा' स्टाइल में बोले जिग्नेश- 'झुकेगा नहीं'

अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मेहसाणा 'ए' डिवीजन पुलिस ने वर्ष 2017 के जुलाई महीने में मेहसाणा से बनासकांठा जिले के धनेरा तक बगैर अनुमति के आजादी रैली निकालने के लिए आईपीसी की धारा 143 के तहत प्राथिमिकी दर्ज की थी. रेशमा पटेल ने जब इस रैली में हिस्सा लिया था तब वह किसी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं थीं. वह पाटीदार समाज को आरक्षण दिए जाने की समर्थक रही हैं और बतौर कार्यकर्ता उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. इस मामले में कुल 12 लोगों को आरोपित किया गया था. इनमें से एक आरोपी की मौत हो गई है जबकि एक अभी भी फरार है.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.