ETV Bharat / bharat

Mehbooba Mufti Dauther Iltija Mufti: इल्तिजा मुफ्ती को अभी तक नहीं मिला उनका नया पासपोर्ट, एडीजीपी को लिखा पत्र

author img

By

Published : Feb 7, 2023, 10:51 PM IST

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कुछ समय पहले अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण का आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उन्हें उनका नया पासपोर्ट नहीं मिला है. इसे लेकर उन्होंने एडीजीपी आरआर स्वैन तो पत्र कर जानकारी दी है.

Mehbooba Mufti Dauther Iltija Mufti
महबूबा मुफ्ती दाउदर इल्तिजा मुफ्ती

कश्मीर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) सीआईडी के कार्यालय पर पिछले छह महीने से जानबूझकर उनका पुलिस सत्यापन नहीं कराने का आरोप लगाया है और इस तरह उन्हें पासपोर्ट से वंचित किया गया है. एडीजीपी आरआर स्वैन को 9 जनवरी, 2023 को लिखे एक पत्र में इल्तिजा ने दावा किया है कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और प्रतिवादी या उसकी एजेंसियों द्वारा असामान्य रूप से लंबी पूछताछ के अधीन नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि 'इसलिए आपकी (एडीजीपी स्वैन) निष्क्रियता और ऐसा करने में विफलता मेरे अधिकारों का उल्लंघन करती है और मुझे गंभीर समस्याओं का कारण बनती है. मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैं कानून का पालन करने वाली नागरिक हूं और मैंने कभी कोई कानून या नियम नहीं तोड़ा है.' पत्र के अनुसार, इल्तिजा का पासपोर्ट पिछले साल समाप्त होने वाला था और उन्होंने आठ जून, 2022 को पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था.

पत्र में आगे लिखा गया है, 'मुझे बहुत निराशा हुई, मुझे अभी भी नया पासपोर्ट नहीं मिला है. मैंने कई बार ऑनलाइन अपने आवेदन का पता लगाया और यह अभी भी बडगाम जिले के एसपी (पुलिस अधीक्षक) कार्यालय में भौतिक पुलिस सत्यापन के लिए लंबित है.'

पढ़ें: PDP chief Mehbooba Mufti : 'केंद्र जम्मू-कश्मीर को अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहता है'

इल्तिजा ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्र में पासपोर्ट पर निर्देश दिया है. पत्र में लिखा गया, 'जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने सतवंत सिंह साहनी बनाम डी रामरत्नम में स्पष्ट किया और कहा कि यात्रा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और सरकार के पास उस व्यक्ति को पासपोर्ट देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसने इसके लिए आवेदन किया है.'

कश्मीर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) सीआईडी के कार्यालय पर पिछले छह महीने से जानबूझकर उनका पुलिस सत्यापन नहीं कराने का आरोप लगाया है और इस तरह उन्हें पासपोर्ट से वंचित किया गया है. एडीजीपी आरआर स्वैन को 9 जनवरी, 2023 को लिखे एक पत्र में इल्तिजा ने दावा किया है कि विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और प्रतिवादी या उसकी एजेंसियों द्वारा असामान्य रूप से लंबी पूछताछ के अधीन नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि 'इसलिए आपकी (एडीजीपी स्वैन) निष्क्रियता और ऐसा करने में विफलता मेरे अधिकारों का उल्लंघन करती है और मुझे गंभीर समस्याओं का कारण बनती है. मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैं कानून का पालन करने वाली नागरिक हूं और मैंने कभी कोई कानून या नियम नहीं तोड़ा है.' पत्र के अनुसार, इल्तिजा का पासपोर्ट पिछले साल समाप्त होने वाला था और उन्होंने आठ जून, 2022 को पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था.

पत्र में आगे लिखा गया है, 'मुझे बहुत निराशा हुई, मुझे अभी भी नया पासपोर्ट नहीं मिला है. मैंने कई बार ऑनलाइन अपने आवेदन का पता लगाया और यह अभी भी बडगाम जिले के एसपी (पुलिस अधीक्षक) कार्यालय में भौतिक पुलिस सत्यापन के लिए लंबित है.'

पढ़ें: PDP chief Mehbooba Mufti : 'केंद्र जम्मू-कश्मीर को अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहता है'

इल्तिजा ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्र में पासपोर्ट पर निर्देश दिया है. पत्र में लिखा गया, 'जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने सतवंत सिंह साहनी बनाम डी रामरत्नम में स्पष्ट किया और कहा कि यात्रा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और सरकार के पास उस व्यक्ति को पासपोर्ट देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसने इसके लिए आवेदन किया है.'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.