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पिता ने किया बेटियों की इज्जत को तार-तार, अब रहना होगा जिंदगी भर जेल

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Published : Aug 26, 2021, 4:59 PM IST

केरल के मंजेरी पॉक्सो अदालत ने एक 55 वर्षीय पिता को बेटियों के यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास के साथ ही 17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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केरल : बेटियों का यौन शोषण करने वाले पिता को मल्लपुरम जिले की मंजेरी पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो साल और कठोर कारावास भुगतना होगा. अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि आरोपी अदालत की दया का पात्र नहीं है, क्योंकि वह अपनी ही बेटियों के साथ गंदा काम किया है.

केरल में नाबालिगों के यौन शोषण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. केरल के मंजेरी पॉक्सो अदालत ने एक 55 वर्षीय पिता को बेटियों के यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास के साथ ही 17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

पत्नी ने छोड़ दिया था घर

POCSO विशेष अदालत के न्यायाधीश, पीटी प्रकाशन ने बलात्कार, धमकी, किशोर न्याय के खिलाफ अपराध, महिलाओं की शील पर हमला और अवैध रूप से जबरन अपने पास रखने के विभिन्न आरोपों पर विचार करते हुए फैसला सुनाया.

जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय आरोपी रबर टैपिंग का काम करता था. रोज-रोज के विवाद से परेशान होकर पत्नी घर छोड़कर अपने रिश्तेदार के पास चली गई. आरोपी ने दोनों बेटियों को अपने पास रख लिया. इस दौरान उसने बेटियों का यौन शोषण किया.

छोटी बेटी ने किया खुलासा

एक दिन 16 वर्षीय छोटी बेटी ने पिता की घिनौनी करतूत के बारे में मां को बता दिया. मामले की जानकारी होते ही मां ने पोथुकल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की गवाही के बाद पॉक्सो और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया. इसके बाद बड़ी बेटी ने भी पिता का काला सच सबके सामने ला दिया. इस पर पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया. यह घटना 2014-2016 के बीच की है.

एडक्कारा अंचल निरीक्षक के एम देवासिया ने इस मामले की जांच की और दोनों मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह पेश किए और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र के समर्थन में 12 दस्तावेज पेश किए.

दो मामलों में हुई सजा

छोटी बेटी के बयान के आधार पर पहले मामले में इस महीने की 13 तारीख को और बड़ी बेटी के यौन शोषण के दूसरे मामले में 25 अगस्त को सजा सुनाई गई थी.

फैसले में कहा गया कि आरोपी सामूहिक रूप से सभी कारावास की अवधि से गुजर सकता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उसे अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहना चाहिए. जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो साल और कठोर कारावास भुगतना होगा.

केरल उन राज्यों में से एक है जहां भारत में बच्चों का यौन शोषण अधिक होता है. 2020 में केरल में 1243 POCSO मामले दर्ज किए गए. एनजीओ द्वारा किए गए इस विषय पर विभिन्न अध्ययनों के चौंकाने वाले खुलासे से पता चलता है कि दुर्व्यवहार करने वालों का एक बड़ा प्रतिशत माता-पिता और पड़ोसियों के साथ-साथ पीड़ितों के रिश्तेदार हैं.

पढ़ेंः कर्नाटक: मैसूर में एमबीए छात्रा से गैंगरेप, सीएम ने दिये जांच के आदेश

केरल : बेटियों का यौन शोषण करने वाले पिता को मल्लपुरम जिले की मंजेरी पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो साल और कठोर कारावास भुगतना होगा. अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि आरोपी अदालत की दया का पात्र नहीं है, क्योंकि वह अपनी ही बेटियों के साथ गंदा काम किया है.

केरल में नाबालिगों के यौन शोषण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. केरल के मंजेरी पॉक्सो अदालत ने एक 55 वर्षीय पिता को बेटियों के यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास के साथ ही 17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

पत्नी ने छोड़ दिया था घर

POCSO विशेष अदालत के न्यायाधीश, पीटी प्रकाशन ने बलात्कार, धमकी, किशोर न्याय के खिलाफ अपराध, महिलाओं की शील पर हमला और अवैध रूप से जबरन अपने पास रखने के विभिन्न आरोपों पर विचार करते हुए फैसला सुनाया.

जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय आरोपी रबर टैपिंग का काम करता था. रोज-रोज के विवाद से परेशान होकर पत्नी घर छोड़कर अपने रिश्तेदार के पास चली गई. आरोपी ने दोनों बेटियों को अपने पास रख लिया. इस दौरान उसने बेटियों का यौन शोषण किया.

छोटी बेटी ने किया खुलासा

एक दिन 16 वर्षीय छोटी बेटी ने पिता की घिनौनी करतूत के बारे में मां को बता दिया. मामले की जानकारी होते ही मां ने पोथुकल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की गवाही के बाद पॉक्सो और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया. इसके बाद बड़ी बेटी ने भी पिता का काला सच सबके सामने ला दिया. इस पर पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया. यह घटना 2014-2016 के बीच की है.

एडक्कारा अंचल निरीक्षक के एम देवासिया ने इस मामले की जांच की और दोनों मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह पेश किए और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र के समर्थन में 12 दस्तावेज पेश किए.

दो मामलों में हुई सजा

छोटी बेटी के बयान के आधार पर पहले मामले में इस महीने की 13 तारीख को और बड़ी बेटी के यौन शोषण के दूसरे मामले में 25 अगस्त को सजा सुनाई गई थी.

फैसले में कहा गया कि आरोपी सामूहिक रूप से सभी कारावास की अवधि से गुजर सकता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उसे अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहना चाहिए. जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो साल और कठोर कारावास भुगतना होगा.

केरल उन राज्यों में से एक है जहां भारत में बच्चों का यौन शोषण अधिक होता है. 2020 में केरल में 1243 POCSO मामले दर्ज किए गए. एनजीओ द्वारा किए गए इस विषय पर विभिन्न अध्ययनों के चौंकाने वाले खुलासे से पता चलता है कि दुर्व्यवहार करने वालों का एक बड़ा प्रतिशत माता-पिता और पड़ोसियों के साथ-साथ पीड़ितों के रिश्तेदार हैं.

पढ़ेंः कर्नाटक: मैसूर में एमबीए छात्रा से गैंगरेप, सीएम ने दिये जांच के आदेश

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