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मैनपुरी के तिहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को मौत की सजा - मैनपुरी का तिहरा हत्याकांड

यूपी के मैनपुरी जिले के एक कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड (triple murder case) के तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाने (sentenced three people to death) के साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

Court awarded death sentence to three convicts
कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई मौत की सजा (प्रतीकात्मक)
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Published : Jan 29, 2022, 3:27 PM IST

मैनपुरी (उप्र) : मैनपुरी जिले की एक अदालत ने करहल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के दस साल पुराने तिहरे हत्याकांड (triple murder case) में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई (sentenced three people to death) और प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. सरकारी अभियोजक पुष्पेंद्र सिंह चौहान (Government prosecutor Pushpendra Singh Chauhan) ने शनिवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि मैनपुरी के अपर सत्र न्‍यायाधीश (फास्‍ट ट्रैक) की अदालत ने शुक्रवार को दोषी मनीष यादव, वीरेंद्र यादव और कमलेश को मौत की सजा सुनाने के साथ-साथ प्रत्येक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने निर्देश दिया कि इस धनराशि में से दो लाख 70 हजार रुपये मृतक सुखराम की बेटी रचना को दे दिया जाए.

ये भी पढ़ें - वैवाहिक रेप के मामले में दलील रख रहे वकीलों को मिल रही है धमकियां

घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2012 में मनीष ने अपने साथियों वीरेंद्र और कमलेश के साथ मिलकर अपने पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा और भाई अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में सुखराम के भाई अवध सिंह ने करहल थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने तिहरे हत्याकांड में मनीष यादव, वीरेंद्र यादव और कमलेश को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.

चौहान ने बताया कि शुक्रवार को अपर सत्र न्‍यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मनीष, वीरेंद्र और कमलेश को हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषियों पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

(पीटीआई-भाषा)

मैनपुरी (उप्र) : मैनपुरी जिले की एक अदालत ने करहल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के दस साल पुराने तिहरे हत्याकांड (triple murder case) में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई (sentenced three people to death) और प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. सरकारी अभियोजक पुष्पेंद्र सिंह चौहान (Government prosecutor Pushpendra Singh Chauhan) ने शनिवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि मैनपुरी के अपर सत्र न्‍यायाधीश (फास्‍ट ट्रैक) की अदालत ने शुक्रवार को दोषी मनीष यादव, वीरेंद्र यादव और कमलेश को मौत की सजा सुनाने के साथ-साथ प्रत्येक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने निर्देश दिया कि इस धनराशि में से दो लाख 70 हजार रुपये मृतक सुखराम की बेटी रचना को दे दिया जाए.

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घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2012 में मनीष ने अपने साथियों वीरेंद्र और कमलेश के साथ मिलकर अपने पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा और भाई अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में सुखराम के भाई अवध सिंह ने करहल थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने तिहरे हत्याकांड में मनीष यादव, वीरेंद्र यादव और कमलेश को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.

चौहान ने बताया कि शुक्रवार को अपर सत्र न्‍यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मनीष, वीरेंद्र और कमलेश को हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषियों पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

(पीटीआई-भाषा)

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