लखनऊ: राजधानी में 5 सितंबर को हुए लेवाना होटल अग्निकांड में सूबे की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जिम्मेदार विभागों के 19 अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की है. जहां 15 अधिकारी-कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, 4 सेवानिवृत्त कार्मिकों पर भी विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
दोषियों में चीफ फायर ऑफिसर, जिला आबकारी अधिकारी व पीसीएस अधिकारी शामिल है. ये कार्रवाई सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी के सदस्य पुलिस आयुक्त लखनऊ एसबी शिरडकर व लखनऊ कमिश्नर रौशन जैकब की रिपोर्ट के बाद की गई है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) और आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की जाएगी. सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित विभागों के प्रचलित नियमों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी.
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग के अन्तर्गत सुशील यादव तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी, योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय, विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ऊर्जा विभाग के विजय कुमार राव सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, आशीष कुमार मिश्रा अवर अभियन्ता, राजेश कुमार मिश्रा उपखण्ड अधिकारी, नियुक्ति विभाग के तहत महेन्द्र कुमार मिश्रा पीसीएस(तत्कालीन विहित प्राधिकारी) लखनऊ विकास प्राधिकरण को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाएगी.
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के राकेश मोहन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जितेन्द्र नाथ दुबे तत्कालीन अवर अभियन्ता, रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन अवर अभियन्ता, जयवीर सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा राम प्रताप मेट लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आबकारी विभाग के सन्तोष कुमार तिवारी तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ, अमित कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 लखनऊ तथा जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त लखनऊ मण्डल को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाएगी.
प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग के अन्तर्गत अभयभान पाण्डेय मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सेवानिवृत्त) तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के अरुण कुमार सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त), ओम प्रकाश मिश्रा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त), गणेशी दत्त सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध संबंधित विभागों के प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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