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केंद्र से सुप्रीम कोर्ट से कहा- SC/ST पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए निर्णायक आधार निर्धारित करें - आरक्षण लागू करने के लिए निर्णायक आधार निर्धारित करें

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए भारत संघ और राज्यों के लिए एक निश्चित और निर्णायक आधार तैयार करने के लिए कहा है.

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Published : Oct 26, 2021, 8:30 PM IST

Updated : Oct 26, 2021, 9:44 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि एससी/एसटी को वर्षों से मुख्यधारा से अलग रखा गया है. हमें लोगों के हित में एक समानता (आरक्षण के रूप में) लाना होगा. ताकि देश में उन्हें समान अवसर मिले.

केंद्र ने कहा कि यदि आप एक निश्चित निर्णायक आधार नहीं रखते हैं जिसका पालन राज्य और संघ करेंगे, तो बहुत सारे मुकदमे होंगे. इस मुद्दे का कभी अंत नहीं होगा कि किस सिद्धांत पर आरक्षण होना चाहिए. हम तब तक सीटें नहीं भर सकते जब तक योग्यता का मापदंड न हो.

एक वर्ग है जो सदियों से मुख्यधारा से दरकिनार कर दिया गया है. ऐसे में देश के हित में और संविधान के हित में हमें एक तुल्यकारक और यह मेरे विचार में आनुपातिक प्रतिनिधित्व लाना होगा. यह समानता का अधिकार देता है. वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि इसमें जस्टिस संजीव खन्ना और बीआर गवई भी शामिल हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.

उन्होंने कहा कि हमें एक सिद्धांत की जरूरत है जिस पर आरक्षण किया जाना है. कहा कि अगर यह राज्य पर छोड़ दिया जाता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पर्याप्तता कब संतुष्ट है? और क्या अपर्याप्त है. यह बड़ी समस्या है. एजी ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि जहां तक ​​एससी/एसटी का संबंध है, सैकड़ों वर्षों के दमन के कारण उन्हें सकारात्मक कार्रवाई द्वारा योग्यता के अभाव से उबरने के लिए समान अवसर देना होगा.

शीर्ष अदालत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर दलीलें सुन रही थी. शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का यह मुद्दा 1950 में ही उठा था.

पिछले सात दशकों में भारत संघ और राज्यों द्वारा शिक्षा और नौकरियों में क्या किया गया है? आपके आधिपत्य को देखना होगा कि क्या उन चीजों ने काम किया है. अगर यह संतोषजनक नहीं है तो अदालत का कर्तव्य है कि वह सुझाव दे वैकल्पिक विधि और एक मानक या मानदंड निर्धारित करे जो निश्चित हो कि समान अवसर मिलें.

एजी ने कहा कि इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के लिए ये अवसर बराबरी के हैं लेकिन तुल्यकारक रातोंरात काम नहीं करते हैं. इसमें दशकों लग सकते हैं. जहां तक ​​एससी/एसटी का संबंध है, वे अभी भी जीवन की मुख्यधारा में आने के लिए जूझ रहे हैं.

वेणुगोपाल ने नौ राज्यों से एकत्र किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उन सभी ने बराबरी करने के लिए एक सिद्धांत का पालन किया है ताकि योग्यता का अभाव उन्हें मुख्यधारा में आने से वंचित न करे. उन्होंने कहा कि देश में पिछड़े वर्गों की कुल हिस्सेदारी 52 प्रतिशत है.

उन्होंने कहा कि यदि आप अनुपात लेते हैं, तो 74.5 प्रतिशत आरक्षण देना होगा लेकिन हमने कट ऑफ 50 प्रतिशत निर्धारित किया है. वेणुगोपाल ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत राज्यों को मात्रात्मक डेटा और प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के आधार पर आरक्षण पर निर्णय छोड़ देती है तो यह वापस एक वर्ग केंद्रित हो जाएगा.

एजी ने कहा कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है और समय आ गया है जब शीर्ष अदालत को एससी, एसटी और अन्य के लिए कुछ ठोस आधार देना चाहिए.

वेणुगोपाल ने 1992 के इंद्रा साहनी फैसले से लेकर 2018 के जरनैल सिंह के फैसले तक जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में जाना जाता है, शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला दिया. मंडल के फैसले ने पदोन्नति में कोटा से इंकार कर दिया था.

विधि अधिकारी ने कहा कि 1975 तक 3.5 फीसदी एससी और 0.62 फीसदी एसटी सरकारी रोजगार में थे और यह औसत आंकड़ा है. 2008 में सरकारी रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा क्रमशः 17.5 और 6.8 प्रतिशत हो गया है, जो अभी भी कम है.

शीर्ष अदालत ने 14 सितंबर को कहा था कि वह एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं. इससे पहले महाराष्ट्र और अन्य राज्यों ने कहा था कि अनारक्षित श्रेणियों में पदोन्नति की गई है लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित श्रेणियों में पदोन्नति नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें-पदोन्नति में आरक्षण मामले पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा

2018 में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एम नागराज मामले में 2006 के फैसले को संदर्भित करने से इनकार कर दिया था, जिसमें एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को पुनर्विचार के लिए सात-न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच तक बढ़ा दिया गया था.

इसने एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए कोटा देने का मार्ग प्रशस्त किया था और 2006 के फैसले को इस हद तक संशोधित किया था कि राज्यों को इन समुदायों के बीच पिछड़ेपन को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी.

नई दिल्ली : केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि एससी/एसटी को वर्षों से मुख्यधारा से अलग रखा गया है. हमें लोगों के हित में एक समानता (आरक्षण के रूप में) लाना होगा. ताकि देश में उन्हें समान अवसर मिले.

केंद्र ने कहा कि यदि आप एक निश्चित निर्णायक आधार नहीं रखते हैं जिसका पालन राज्य और संघ करेंगे, तो बहुत सारे मुकदमे होंगे. इस मुद्दे का कभी अंत नहीं होगा कि किस सिद्धांत पर आरक्षण होना चाहिए. हम तब तक सीटें नहीं भर सकते जब तक योग्यता का मापदंड न हो.

एक वर्ग है जो सदियों से मुख्यधारा से दरकिनार कर दिया गया है. ऐसे में देश के हित में और संविधान के हित में हमें एक तुल्यकारक और यह मेरे विचार में आनुपातिक प्रतिनिधित्व लाना होगा. यह समानता का अधिकार देता है. वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि इसमें जस्टिस संजीव खन्ना और बीआर गवई भी शामिल हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.

उन्होंने कहा कि हमें एक सिद्धांत की जरूरत है जिस पर आरक्षण किया जाना है. कहा कि अगर यह राज्य पर छोड़ दिया जाता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पर्याप्तता कब संतुष्ट है? और क्या अपर्याप्त है. यह बड़ी समस्या है. एजी ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि जहां तक ​​एससी/एसटी का संबंध है, सैकड़ों वर्षों के दमन के कारण उन्हें सकारात्मक कार्रवाई द्वारा योग्यता के अभाव से उबरने के लिए समान अवसर देना होगा.

शीर्ष अदालत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर दलीलें सुन रही थी. शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का यह मुद्दा 1950 में ही उठा था.

पिछले सात दशकों में भारत संघ और राज्यों द्वारा शिक्षा और नौकरियों में क्या किया गया है? आपके आधिपत्य को देखना होगा कि क्या उन चीजों ने काम किया है. अगर यह संतोषजनक नहीं है तो अदालत का कर्तव्य है कि वह सुझाव दे वैकल्पिक विधि और एक मानक या मानदंड निर्धारित करे जो निश्चित हो कि समान अवसर मिलें.

एजी ने कहा कि इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के लिए ये अवसर बराबरी के हैं लेकिन तुल्यकारक रातोंरात काम नहीं करते हैं. इसमें दशकों लग सकते हैं. जहां तक ​​एससी/एसटी का संबंध है, वे अभी भी जीवन की मुख्यधारा में आने के लिए जूझ रहे हैं.

वेणुगोपाल ने नौ राज्यों से एकत्र किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उन सभी ने बराबरी करने के लिए एक सिद्धांत का पालन किया है ताकि योग्यता का अभाव उन्हें मुख्यधारा में आने से वंचित न करे. उन्होंने कहा कि देश में पिछड़े वर्गों की कुल हिस्सेदारी 52 प्रतिशत है.

उन्होंने कहा कि यदि आप अनुपात लेते हैं, तो 74.5 प्रतिशत आरक्षण देना होगा लेकिन हमने कट ऑफ 50 प्रतिशत निर्धारित किया है. वेणुगोपाल ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत राज्यों को मात्रात्मक डेटा और प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के आधार पर आरक्षण पर निर्णय छोड़ देती है तो यह वापस एक वर्ग केंद्रित हो जाएगा.

एजी ने कहा कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है और समय आ गया है जब शीर्ष अदालत को एससी, एसटी और अन्य के लिए कुछ ठोस आधार देना चाहिए.

वेणुगोपाल ने 1992 के इंद्रा साहनी फैसले से लेकर 2018 के जरनैल सिंह के फैसले तक जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में जाना जाता है, शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला दिया. मंडल के फैसले ने पदोन्नति में कोटा से इंकार कर दिया था.

विधि अधिकारी ने कहा कि 1975 तक 3.5 फीसदी एससी और 0.62 फीसदी एसटी सरकारी रोजगार में थे और यह औसत आंकड़ा है. 2008 में सरकारी रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा क्रमशः 17.5 और 6.8 प्रतिशत हो गया है, जो अभी भी कम है.

शीर्ष अदालत ने 14 सितंबर को कहा था कि वह एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं. इससे पहले महाराष्ट्र और अन्य राज्यों ने कहा था कि अनारक्षित श्रेणियों में पदोन्नति की गई है लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित श्रेणियों में पदोन्नति नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें-पदोन्नति में आरक्षण मामले पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा

2018 में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एम नागराज मामले में 2006 के फैसले को संदर्भित करने से इनकार कर दिया था, जिसमें एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को पुनर्विचार के लिए सात-न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच तक बढ़ा दिया गया था.

इसने एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए कोटा देने का मार्ग प्रशस्त किया था और 2006 के फैसले को इस हद तक संशोधित किया था कि राज्यों को इन समुदायों के बीच पिछड़ेपन को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी.

Last Updated : Oct 26, 2021, 9:44 PM IST
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