लखीसराय : जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (JDU President Lalan Singh) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मीडिया और अखवार वालों को शराब पीने को नहीं मिलता है इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के खिलाफ हैं. ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को देखें या पत्रकारों की मौज मस्ती को देखें. मंगलवार को लखीसराय दौरे पर गए जेडीयू अध्यक्ष ने यह बात कही.
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दो मामलों पर घिरी है सरकार : ललन सिंह का विवादित बयान (Lalan Singh Controversial Statement) ऐसे समय में आया है जब सरकार दो मामलों में बुरी तरह घिरी हुई है. पटना के एडीएम केके सिंह द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों का पिटाई का मामला और विष्णुपद मंदिर में मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश करने पर सिसासत हो रही है.
''आज ये मीडिया वाले लोग, अखबार वाले लोग मुख्यमंत्री के बहुत खिलाफ हैं. क्योंकि अब दारू पीने को नहीं मिल रहा है. दारू पीने को नहीं मिल रहा है तो क्या करें. मुख्यमंत्री बिहार की जनता को देखें या आपकी मौज मस्ती को देखें. नीतीश कुमार पांच साल से एनडीएक गठबंधन में थे. उनका लगातार अपमान हो रहा था. यह अपमान उनका नहीं था. यह अपमान बिहार के अति पिछड़े और गरीब का अपमान था.''- ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू
जो नीतीश कुमार को देखे उसे बाहर कर दीजिए : इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष ने नीतीश कुमार के कार्यों की जमकर प्रशंसा की. चाहे वह महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो या फिर नल जल योजना या शराबबंदी. ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने सामाजिक उत्थान किया है. अगर कोई नीतीश कुमार की आंख में आंख मिलाकर देखे तो उसे बाहर निकाल दीजिए.
बिहार में शराबबंदी कानून : बिहार सरकार ने पांच अप्रैल 2016 से राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और खपत पर रोक लगाने और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध बनाने के कानून को लागू किया था. इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी होगी और बिहार एक आदर्श राज्य बनेगा. लेकिन आए दिन शराब कानून तोड़ने न केवल बिहार सरकार को झटका लगा है, बल्कि अन्य राज्यों में भी शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
शराबबंदी कानून में संशोधन: हालांकि, शराबबंदी कानून (Prohibition Law In Bihar) को लेकर लगातार हो रही फजीहत से बचने के लिए बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 (Prohibition Law Amendment Bill 2022) को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कानून संबंधी कई नियम बदल गए. नए कानून के तहत पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर 2 से 5 हजार रुपये के बीच जुर्माना देना होगा. अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. बता दें कि पहले जुर्माना 50 हजार था.