सांगली: महाराष्ट्र के सांगली कोर्ट ने नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी एक किशोर को 12 साल की कड़ी सजा सुनाई है. यह घटना पिछले साल मिराज तालुका के तुंग में हुई है. बता दें, नए संशोधन के अनुसार देश और महाराष्ट्र में यह पहला मामला है जिसमें आरोपी को दोषी ठहराया गया है.
20 मई 2020 को मिराज तालुका के तुंग से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी. नाबालिग के पिता ने इस मामले में मिराज ग्रामीण पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. वहीं, पुलिस को खोजबीन के दौरान अगले दिन नाबालिग लड़की का शव मिला था. सूत्रों से पुलिस को पता चला था कि एक संदिग्ध नाबालिग के साथ खेल रहा था. वहीं, पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है. पूछताछ में संदिग्ध ने बताया कि वह नाबालिग लड़की को लेकर गन्ने के खेत में गया था. जहां उसने लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाया उसके बाद रेप किया. इसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी.
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जिला सत्र न्यायालय ने इस केस में 15 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 12 साल की कड़ी सजा सुनाई. बता दे, अरविंद देशमुख सरकारी वकील थे. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के समय उम्र 16 साल और 8 महीने थी.