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न्यायिक अधिकारियों को आर्थिक सम्मान की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 10, 2024, 1:31 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सेवानिवृत्त और कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के लिए सेवा की सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना आवश्यक है. पढ़ें ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सुमित सक्सेना की रिपोर्ट...

Judicial officers required to work in arduous conditions financial dignity must SC
न्यायिक अधिकारियों को आर्थिक सम्मान की आवश्यकता:सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को स्वीकार किया. अदालत ने इसपर कहा है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, वे कठिन हैं और कामकाजी और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारियों के लिए वित्तीय गरिमा जरूरी है.

शीर्ष अदालत ने एसएनजेपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक समिति गठित करने का निर्देश भी जारी किया है. साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि यदि न्यायपालिका की सेवा एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प है तो प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए शर्तें पूरी करनी होगी. कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारियों के लिए सेवा की सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना चाहिए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'देश भर में न्यायिक अधिकारियों को जिन परिस्थितियों में काम करने की आवश्यकता होती है, वे कठिन हैं. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अदालत के काम के घंटे पहले और बाद में दोनों समय काम करना आवश्यक है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि हालांकि अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने 01 जनवरी, 2016 तक अपनी सेवा शर्तों में संशोधन का लाभ उठाया है. न्यायिक अधिकारियों से संबंधित इसी तरह के मुद्दे अभी भी अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. आठ साल इसमें जोड़ा गया. पीठ ने कहा, 'न्यायिक स्वतंत्रता कानून के शासन में आम नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है. इसे तभी तक सुनिश्चित और बढ़ाया जा सकता है जब तक न्यायाधीश वित्तीय गरिमा की भावना के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हैं.'

इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिनका निधन हो गया है उनके पारिवारिक पेंशनभोगी भी समाधान का इंतजार कर रहे हैं. सेवानिवृत्ति के बाद की सेवा शर्तों का न्यायाधीश के कार्यालय की गरिमा और स्वतंत्रता और समाज द्वारा इसे कैसे माना जाता है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. पीठ ने कहा,'यदि न्यायपालिका की सेवा को प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प बनाना है, तो कामकाजी और सेवानिवृत्त अधिकारियों दोनों के लिए सेवा की शर्तों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना होगा.'

पीठ ने कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तें, कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद, सम्मानजनक कामकाजी परिस्थितियों को बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप हों. पीठ ने कहा, 'राज्य अपने न्यायिक अधिकारियों के लिए काम की सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व के तहत है और वह वित्तीय बोझ या व्यय में वृद्धि का बचाव नहीं कर सकता है.'

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह दलील कि प्रत्येक राज्य के नियमों को वेतन और भत्ते को नियंत्रित करना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट रूप से माना है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता है. शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देशों का शीघ्रता से पालन करने और न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय वेतन, पेंशन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान 29 फरवरी 2024 को या उससे पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

अदालत ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के तत्वावधान में काम करने वाली प्रत्येक 'जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए समिति' को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से 7 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने 9 जनवरी, 2024 को अपलोड किए गए एक आदेश में ये निर्देश जारी किए. पीठ ने कहा,'इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी सुविधाएं प्रदान करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है.'

ये भी पढ़ें-वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ाएं न्यायिक अधिकारियों का वेतनमान: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को स्वीकार किया. अदालत ने इसपर कहा है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, वे कठिन हैं और कामकाजी और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारियों के लिए वित्तीय गरिमा जरूरी है.

शीर्ष अदालत ने एसएनजेपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक समिति गठित करने का निर्देश भी जारी किया है. साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि यदि न्यायपालिका की सेवा एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प है तो प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए शर्तें पूरी करनी होगी. कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारियों के लिए सेवा की सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना चाहिए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'देश भर में न्यायिक अधिकारियों को जिन परिस्थितियों में काम करने की आवश्यकता होती है, वे कठिन हैं. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को अदालत के काम के घंटे पहले और बाद में दोनों समय काम करना आवश्यक है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि हालांकि अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने 01 जनवरी, 2016 तक अपनी सेवा शर्तों में संशोधन का लाभ उठाया है. न्यायिक अधिकारियों से संबंधित इसी तरह के मुद्दे अभी भी अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. आठ साल इसमें जोड़ा गया. पीठ ने कहा, 'न्यायिक स्वतंत्रता कानून के शासन में आम नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है. इसे तभी तक सुनिश्चित और बढ़ाया जा सकता है जब तक न्यायाधीश वित्तीय गरिमा की भावना के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हैं.'

इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिनका निधन हो गया है उनके पारिवारिक पेंशनभोगी भी समाधान का इंतजार कर रहे हैं. सेवानिवृत्ति के बाद की सेवा शर्तों का न्यायाधीश के कार्यालय की गरिमा और स्वतंत्रता और समाज द्वारा इसे कैसे माना जाता है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. पीठ ने कहा,'यदि न्यायपालिका की सेवा को प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प बनाना है, तो कामकाजी और सेवानिवृत्त अधिकारियों दोनों के लिए सेवा की शर्तों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना होगा.'

पीठ ने कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तें, कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद, सम्मानजनक कामकाजी परिस्थितियों को बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप हों. पीठ ने कहा, 'राज्य अपने न्यायिक अधिकारियों के लिए काम की सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व के तहत है और वह वित्तीय बोझ या व्यय में वृद्धि का बचाव नहीं कर सकता है.'

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह दलील कि प्रत्येक राज्य के नियमों को वेतन और भत्ते को नियंत्रित करना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट रूप से माना है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता है. शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देशों का शीघ्रता से पालन करने और न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय वेतन, पेंशन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान 29 फरवरी 2024 को या उससे पहले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

अदालत ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के तत्वावधान में काम करने वाली प्रत्येक 'जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए समिति' को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से 7 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने 9 जनवरी, 2024 को अपलोड किए गए एक आदेश में ये निर्देश जारी किए. पीठ ने कहा,'इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी सुविधाएं प्रदान करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है.'

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