नई दिल्ली : स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके मुताबिक बाहरी देशों से आने वालों को अनिवार्य होम क्वारंटीन से राहत दे दी है. बस उन्हें 14 दिन तक अपने घर में अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी. इसके अलावा जोखिम वाले देशों और अन्य देशों का सीमांकन भी खत्म कर दिया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को विदेश से आने वालों के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जिसमें सिफारिश की गई कि सभी यात्री पहले की तरह 7 दिनों के होम क्वारंटीन के बजाय अगले 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें. 14 फरवरी से लागू होने वाले संशोधित दिशानिर्देशों में 'जोखिम वाले देशों' और अन्य देशों का सीमांकन भी हटा दिया गया है.
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The @MoHFW_INDIA has issued revised guidelines for International Arrivals ✈️
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Guidelines to come in effect from 14th February.
Follow these diligently, stay safe & strengthen India's hands in the fight against #COVID19.
Main features include:
📖 https://t.co/J9e8ZJw3qw (1/6)
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— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022
Guidelines to come in effect from 14th February.
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📖 https://t.co/J9e8ZJw3qw (1/6)The @MoHFW_INDIA has issued revised guidelines for International Arrivals ✈️
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022
Guidelines to come in effect from 14th February.
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, 'जोखिम वाले देशों और अन्य देशों का सीमांकन हटा दिया गया है. तदनुसार आगमन के बाद सैंपल देने और परिणाम प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है.'
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, उन्होंने यह भी कहा कि 8 वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है.
सभी देशों के दो फीसदी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी. सैंपल जमा करने के बाद यात्री एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि यात्री में खुद की स्वास्थ्य निगरानी के तहत कोविड -19 के लक्षण दिखते हैं, तो वे तुरंत सेल्फ आइसोलेट हो जाएं. राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर और राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी देंगे.
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