हैदराबाद: केंद्र सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (income tax return) दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर (ITR filing deadline is december 31) तक बढ़ा दी है. इसलिए सभी आयकर दाताओं को समय के भीतर रिटर्न दाखिल करना होगा. आयकर विभाग की नई शुरू की गई वेबसाइट पर पहले से भरे हुए टैक्स रिटर्न तैयार हैं. आपको बस एक बार विवरणों की जांच करनी है और आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन करना है. इसके बाद इस प्रक्रिया को ई-वेरीफाइंग (e-Verifying) के जरिए पूरा करना होगा. हालांकि, अगर आपकी आय और कर भुगतान का विवरण आयकर वेबसाइट पर दिखाई नहीं देता है, तो इसकी क्या वजह है ?
इनकम टैक्स वेबसाइट ( Income Tax Department website) पर आपके अकाउंट में इनकम और टैक्स पेमेंट डिटेल्स न दिखने के कई कारण हो सकते हैं. उदाहरण के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए कुछ विवरणों पर एक नज़र डालें- हो सकता है कि आपने अपना विवरण पंजीकृत नहीं किया हो, पैन (PAN) विवरण ठीक से नहीं दिया हो, पैन विवरण में गलतियां, टीडीएस/टीसीएस वाले व्यक्तियों/संगठनों ने इसकी गलत जानकारी दी हो. गलत पैन डिटेल (PAN Detail) या पैन डिटेल ना देना, आपकी आय और कर विवरण (Tax Details) आपके खाते में उन मामलों में प्रकट नहीं हो सकते हैं जहां कर भुगतान चालान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है.
रिटर्न फाइल करते समय गलती ना हो इसलिये इन बातों का रखें ध्यान ( Points to keep in mind)
अगर पैन गलत है तो टीडीएस/टीसीएस विवरण आयकर विभाग को सूचित किया जाना चाहिए. उन विवरणों को पैन सुधार विवरण (PAN correction statement) द्वारा ठीक किया जाना चाहिए. पहले से गलत तरीके से दिया गया पैन का विवरण भी सूचित किया जाना चाहिए.
अगर टीडीएस/टीसीएस (TDS/TCS ) करने वाले व्यक्ति आयकर विभाग को राशि जमा करने से पहले पैन विवरण नहीं देते हैं. अब उन विवरणों को बताते हुए सुधार विवरण आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए. अंत में, आयकर वेबसाइट पर अपने खाते में जाएं और जांचें कि क्या इसमें आपकी आय और भुगतान किए गए कर (Tax) के सभी विवरण हैं.