लखनऊ : निर्वाचन आयोग ने सरकारी नौकरी करने वाले दंपती में से एक को विधानसभा चुनाव में ड्यूटी (Assembly Election Duty) से छूट देने का आदेश जारी किया है. अब अगर दंपती में पति-पत्नी दोनों लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगती है तो किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी रद्द कर दी जाएगी. उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने यह छूट दंपती के छोटे बच्चों का ख्याल करते हुए दिए जाने की व्यवस्था की है.
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने इसको लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि यदि सरकारी नौकरी में कार्यरत पति-पत्नी दोनों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है और उनमें से किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी रद्द करने के संबंधित जिलों में आवेदन दिए जाते हैं तो तत्काल उन्हें छुट्टी दी जाए.
यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन ने की थी मांग
चुनाव आयोग में यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन (United Teachers Association) के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने पत्र भेजकर दंपति के सरकारी नौकरी में होने और चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने की स्थिति में बच्चों की देखभाल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी एक की चुनाव ड्यूटी निरस्त करने की मांग की थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं.
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