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विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे नेता, जज और अधिकारी

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Published : Nov 22, 2022, 9:39 PM IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेताओं, न्यायाधीशों, विधायकों, सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने की अनुमति लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है (Hospitality Permission). पढ़ें पूरी खबर.

Union Ministry of Home Affairs
केंद्रीय गृह मंत्रालय

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) की नई व्यवस्था के तहत विदेश यात्रा पर गए राजनेता, न्यायाधीश, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अब किसी भी प्रकार की विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे (Hospitality Permission).

दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने संयुक्त राष्ट्र की 117 एजेंसियों के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम (एफसीआरए) की 'विदेशी स्रोत' विदेशी आतिथ्य की परिभाषा से बाहर कर दिया है.

गृहमंत्रालय ने इस आशय का आदेश सोमवार को जारी किया है. आदेश के अनुसार इस प्रावधान को विदेशी दान नियमन कानून की ऑनलाइन सेवा में शामिल किया गया है, जिसमें एफसीआरए, 2010 के तहत विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए मिली मंजूरी को 'प्रशासनिक मंजूरी' के समान नहीं माना जाएगा. प्रशासनिक मंजूरी को संबंधित मंत्रालय या विभाग के सक्षम अधिकारी से लेनी होती है.

इन श्रेणियों को 2015 में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन ये सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थीं. आदेश के अनुसार, विदेशी महमाननवाजी का अर्थ किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा एक व्यक्ति को किसी भी विदेशी सीमा में नि:शुल्क यात्रा, ठहरने की व्यवस्था, परिवहन या इलाज के लिए धन या वस्तु/सेवा के रूप में की गई पेशकश से है.

आदेश में कहा गया है, यात्रा के दौरान 'आपात चिकित्सकिय आवश्यकता' की स्थिति में विदेशी मेहमाननवाजी की अनुमति होगी अगर उक्त व्यक्ति यह सेवा प्राप्त करने के एक महीने के भीतर इस संबंध में सरकार को सूचित करता है, सेवा के स्रोत, भारतीय रुपये में उसकी अनुमानित कीमत आदि की पूरी जानकारी देता है.

आदेश में कहा गया है, 'विधायिका का कोई सदस्य या राजनीतिक दल का पदाधिकारी या न्यायाधीश या सरकारी अधिकारी या सरकार के मालिकाना हक वाले या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी भी फर्म/कंपनी के कर्मचारी, किसी भी दूसरे देश की या भारत से बाहर किसी भी जगह की यात्रा के दौरान, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बगैर किसी भी विदेशी मेहमाननवाजी को स्वीकार नहीं करेंगे.'

पढ़ें- आईबी को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार देने का कोई फैसला नहीं: केंद्रीय गृह मंत्रालय

(इनपुट पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) की नई व्यवस्था के तहत विदेश यात्रा पर गए राजनेता, न्यायाधीश, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अब किसी भी प्रकार की विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे (Hospitality Permission).

दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने संयुक्त राष्ट्र की 117 एजेंसियों के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम (एफसीआरए) की 'विदेशी स्रोत' विदेशी आतिथ्य की परिभाषा से बाहर कर दिया है.

गृहमंत्रालय ने इस आशय का आदेश सोमवार को जारी किया है. आदेश के अनुसार इस प्रावधान को विदेशी दान नियमन कानून की ऑनलाइन सेवा में शामिल किया गया है, जिसमें एफसीआरए, 2010 के तहत विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए मिली मंजूरी को 'प्रशासनिक मंजूरी' के समान नहीं माना जाएगा. प्रशासनिक मंजूरी को संबंधित मंत्रालय या विभाग के सक्षम अधिकारी से लेनी होती है.

इन श्रेणियों को 2015 में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन ये सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थीं. आदेश के अनुसार, विदेशी महमाननवाजी का अर्थ किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा एक व्यक्ति को किसी भी विदेशी सीमा में नि:शुल्क यात्रा, ठहरने की व्यवस्था, परिवहन या इलाज के लिए धन या वस्तु/सेवा के रूप में की गई पेशकश से है.

आदेश में कहा गया है, यात्रा के दौरान 'आपात चिकित्सकिय आवश्यकता' की स्थिति में विदेशी मेहमाननवाजी की अनुमति होगी अगर उक्त व्यक्ति यह सेवा प्राप्त करने के एक महीने के भीतर इस संबंध में सरकार को सूचित करता है, सेवा के स्रोत, भारतीय रुपये में उसकी अनुमानित कीमत आदि की पूरी जानकारी देता है.

आदेश में कहा गया है, 'विधायिका का कोई सदस्य या राजनीतिक दल का पदाधिकारी या न्यायाधीश या सरकारी अधिकारी या सरकार के मालिकाना हक वाले या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी भी फर्म/कंपनी के कर्मचारी, किसी भी दूसरे देश की या भारत से बाहर किसी भी जगह की यात्रा के दौरान, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बगैर किसी भी विदेशी मेहमाननवाजी को स्वीकार नहीं करेंगे.'

पढ़ें- आईबी को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार देने का कोई फैसला नहीं: केंद्रीय गृह मंत्रालय

(इनपुट पीटीआई-भाषा)

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