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हिजाब पर HC के फैसले के बाद मुस्लिम छात्राओं ने किया परीक्षा का बहिष्कार - Hijab verdict Muslim students boycott exams in Yadgiri karnataka

कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली याचिकाएं खारिज हो गई हैं. हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलने पर कुछ छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया है (Muslim students boycott exams).

Muslim students boycott exams
मुस्लिम छात्राओं ने किया परीक्षा का बहिष्कार
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Published : Mar 15, 2022, 5:08 PM IST

यादगिरी (कर्नाटक) : कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज (Karnataka High Courts verdict on hijab row) कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद यादगिरी जिले में कुछ छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया है. घटना केम्बावी (Kembawi) के एक सरकारी प्री-कॉलेज में सामने आई है.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ छात्राओं ने रोष जताते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया और अपने घर चली गईं. कोर्ट के फैसले के बाद एहतियात के तौर पर जिले भर के स्कूल-कॉलेजों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.

मुस्लिम छात्राओं ने किया परीक्षा का बहिष्कार

तीन डीवाईएसपी, 15 पीआई, 30 पीएसआई, 300 पुलिस कर्मियों और 4 डीएआर जवानों को अलर्ट रखा गया है कि दंगा या अप्रिय घटना न हो. कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मंगलवार को छुट्टी की घोषणा की गई. उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.

पढ़ें- हिजाब प्रतिबंध बरकरार रखने का कर्नाटक HC का फैसला अत्यंत निराशाजनक: महबूबा मुफ्ती

पढ़ें- Karnataka Hijab Row: HC के फैसले को लेकर सीयासी घमासान, औवेसी ने कहा, 'सुप्रीमकोर्ट जाएंगे'

पढ़ें- Hijab Row: हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, याचिका खारिज

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हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ छात्राओं ने रोष जताते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया और अपने घर चली गईं. कोर्ट के फैसले के बाद एहतियात के तौर पर जिले भर के स्कूल-कॉलेजों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.

मुस्लिम छात्राओं ने किया परीक्षा का बहिष्कार

तीन डीवाईएसपी, 15 पीआई, 30 पीएसआई, 300 पुलिस कर्मियों और 4 डीएआर जवानों को अलर्ट रखा गया है कि दंगा या अप्रिय घटना न हो. कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मंगलवार को छुट्टी की घोषणा की गई. उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.

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