नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट आज राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के मामले पर सुनवाई करेगा. इससे पहले सोमवार को जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने निजी लेबोरेटरीज को निर्देश दिया था कि वो कोरोना सैंपल का टेस्ट जल्द बताए. कोर्ट ने निजी लेबोरेटरीज को निर्देश दिया है कि वे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की कोशिश करें. कोर्ट ने ऑक्सीजन का सप्लाई करनेवाली कंपनी आईनॉक्स को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई करें और तत्काल 140 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करें.
आईनॉक्स कंपनी को 140 टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान कोर्ट दिल्ली सरकार की इस दलील से सहमत नहीं थी कि 48 घंटे में रिजल्ट न दे पाने की सूरत में लैब पर बैन लगाया जाए. कोर्ट ने कहा था कि लैब पर भी काम का बेहद दबाव है.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को ये बताया गया कि आईनॉक्स कंपनी ने दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी है और वो दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है. कोर्ट ने जब दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा से पूछा था कि किन राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यह बता दूंगा, तो मामला राजनीतिक हो सकता है.
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तब कोर्ट ने कहा था कि लेकिन हम राजनीतिक नहीं है. तब राहुल मेहरा ने कहा था कि ये देश के बड़े राज्यों में से एक है जहां आईनॉक्स कंपनी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है. उसके बाद कोर्ट ने आईनॉक्स कंपनी को दिल्ली के अस्पतालों में 140 मीट्रिक ऑक्सीजन की तत्काल सप्लाई करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना के बेड और सुविधाएं बढ़ाने को लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.