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लिव इन से जुड़ा मामला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा

लिव इन से जड़े मामलों में सुरक्षा देने संबंधी सुनवाई के लिए बड़ी पीठ गठित करने का आग्रह हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने किया है. उन्होंने ऐसा ही एक मामला चीफ जस्टिस के ध्यानार्थ भेजा है.

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Published : May 24, 2021, 10:59 PM IST

मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा
मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा

चंडीगढ़ : लिव इन रिलेशनशिप में रहकर सुरक्षा की मांग करने वाले प्रेमी जोड़ों के मामले में हाई कोर्ट अलग-अलग फैसले दे रहा है. ऐसे में हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इससे जुड़ा एक मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ध्यानार्थ भेजते हुए ऐसे मामलों पर एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया है.

दरअसल जस्टिस अनिल खेत्रपाल के सामने फरीदाबाद के एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई. इस मामले में युवक पहले से विवाहित था और उसका पत्नी से विवाद चल रहा था लेकिन तलाक नहीं हुआ था.

इस बीच युवक एक अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा. दोनों ने परिजनों से जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की.

जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ नाबालिग व लिव इन रिलेशनशिप में प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा देने के आदेश दे चुकी है तो कई पीठ ऐसे ही मामलों को नैतिक व सामाजिक तौर पर गलत मानकर उनकी याचिका खारिज कर चुकी हैं.

पढ़ें- हाई कोर्ट में लिव-इन रिलेशनशिप वाले जोड़ों को सुरक्षा की याचिका खारिज

जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने चीफ जस्टिस से ऐसे मामलों पर स्पष्ट फैसला लेने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया है.

चंडीगढ़ : लिव इन रिलेशनशिप में रहकर सुरक्षा की मांग करने वाले प्रेमी जोड़ों के मामले में हाई कोर्ट अलग-अलग फैसले दे रहा है. ऐसे में हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इससे जुड़ा एक मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ध्यानार्थ भेजते हुए ऐसे मामलों पर एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया है.

दरअसल जस्टिस अनिल खेत्रपाल के सामने फरीदाबाद के एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई. इस मामले में युवक पहले से विवाहित था और उसका पत्नी से विवाद चल रहा था लेकिन तलाक नहीं हुआ था.

इस बीच युवक एक अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा. दोनों ने परिजनों से जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की.

जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ नाबालिग व लिव इन रिलेशनशिप में प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा देने के आदेश दे चुकी है तो कई पीठ ऐसे ही मामलों को नैतिक व सामाजिक तौर पर गलत मानकर उनकी याचिका खारिज कर चुकी हैं.

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जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने चीफ जस्टिस से ऐसे मामलों पर स्पष्ट फैसला लेने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन करने का आग्रह किया है.

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