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गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 बलात्कार मामले में आसाराम की याचिका खारिज की

गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 में एक महिला द्वारा दाखिल किये गए बलात्कार के मामले में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

गुजरात उच्च न्यायालय
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Published : Dec 10, 2021, 10:48 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 में एक महिला द्वारा दाखिल किये गए बलात्कार के मामले में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति ए जे देसाई ने अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद जमानत याचिका को खारिज करते हुए गांधीनगर सत्र अदालत को चार महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने का भी निर्देश दिया.

अधिवक्ता दीपक पटेल के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में आसाराम ने इस आधार पर राहत मांगी थी कि उसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है.

पढ़ें - कानपुर देहात में पुलिस की बर्बरता पर चार साल की बच्ची ने कहा- मेरे डैडी को पुलिसवालों ने मारा


(पीटीआई-भाषा)

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 में एक महिला द्वारा दाखिल किये गए बलात्कार के मामले में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति ए जे देसाई ने अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद जमानत याचिका को खारिज करते हुए गांधीनगर सत्र अदालत को चार महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने का भी निर्देश दिया.

अधिवक्ता दीपक पटेल के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में आसाराम ने इस आधार पर राहत मांगी थी कि उसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है.

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(पीटीआई-भाषा)

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