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good touch and bad touch : बालक के बयान पर कोर्ट ने सुनाया दोषी को पांच साल की सजा

गुड टच और बैड टच (good touch and bad touch) को लेकर दिए गए एक बालक के बयान पर केरल की एक कोर्ट ने 54 साल के व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनाई है.

तिरुवनंतपुरम फास्टट्रैक कोर्ट
तिरुवनंतपुरम फास्टट्रैक कोर्ट
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Published : Jan 18, 2022, 6:34 PM IST

Updated : Jan 18, 2022, 6:44 PM IST

तिरुवनंतपुरम : स्कूलों में यौन शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, एक यौन अपराधी के खिलाफ अदालत में एक 9 वर्षीय बालक के बयान को ध्यान में रखा गया और आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. कोर्ट में बालक ने कहा, 'अंकल' ने जो किया वह बैड टच (bad touch) था. बालक ने बताया कि उसे स्कूल में गुड टच और बैड टच (good touch and bad touch) के बारे में सिखाया गया है.

घटना 26 नवंबर की है, जब बालक के घर किसी काम से आए विजयकुमार (54) ने बालक को जबरदस्ती पकड़ लिया और गलत तरीके से उसकी कमर को छूआ. बालक ने जाकर अपनी मां को इस कृत्य के बारे में बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा क्योंकि वह इसे बैड टच समझ रहा था.

पढ़ें :- सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 'स्किन टू स्किन टच' फैसले को किया खारिज

लड़के के माता-पिता ने पुलिस में विजयकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस ने विजयकुमार को गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई तिरुवनंतपुरम फास्टट्रैक कोर्ट में हुई. मुकदमे के दौरान बालक ने जज को बताया कि क्या हुआ था. उसके बयान के आधार पर, न्यायाधीश ने विजयकुमार को दोषी माना और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माने भरने को कहा. साथ ही कहा, यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है तो छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

तिरुवनंतपुरम : स्कूलों में यौन शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, एक यौन अपराधी के खिलाफ अदालत में एक 9 वर्षीय बालक के बयान को ध्यान में रखा गया और आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. कोर्ट में बालक ने कहा, 'अंकल' ने जो किया वह बैड टच (bad touch) था. बालक ने बताया कि उसे स्कूल में गुड टच और बैड टच (good touch and bad touch) के बारे में सिखाया गया है.

घटना 26 नवंबर की है, जब बालक के घर किसी काम से आए विजयकुमार (54) ने बालक को जबरदस्ती पकड़ लिया और गलत तरीके से उसकी कमर को छूआ. बालक ने जाकर अपनी मां को इस कृत्य के बारे में बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा क्योंकि वह इसे बैड टच समझ रहा था.

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लड़के के माता-पिता ने पुलिस में विजयकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस ने विजयकुमार को गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई तिरुवनंतपुरम फास्टट्रैक कोर्ट में हुई. मुकदमे के दौरान बालक ने जज को बताया कि क्या हुआ था. उसके बयान के आधार पर, न्यायाधीश ने विजयकुमार को दोषी माना और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माने भरने को कहा. साथ ही कहा, यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है तो छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

Last Updated : Jan 18, 2022, 6:44 PM IST
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