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कांग्रेस ने विधायक लोबो, कामत को अयोग्य करार देने के लिए याचिकाएं कीं दायर

कांग्रेस ने सोमवार को अपने विधायकों माइकल लोबो और दिगंबर कामत को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर के समक्ष याचिकाएं दायर कीं.

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Published : Jul 11, 2022, 4:12 PM IST

लोबो, कामत
लोबो, कामत

पणजी : कांग्रेस ने सोमवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर के समक्ष याचिकाएं दायर कर अपने विधायकों माइकल लोबो और दिगंबर कामत को अयोग्य ठहराने की मांग की. कांग्रेस ने दोनों विधायकों पर पार्टी में फूट के लिए सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है. गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा कि लोबो और कामत के खिलाफ अयोग्यता की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई हैं.

साथ ही, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में लोबो को हटाने के पार्टी के फैसले के बारे में सूचित किया गया है. पाटकर ने दावा किया, "दोनों विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है" उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है."

उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल को विभाजित करने का भाजपा का कदम विफल हो गया, क्योंकि वह दल-बदल रोधी कानून के प्रावधानों को बेअसर करने लिए विधायकों की जरूरी संख्या नहीं जुटा सकी. पाटकर ने कहा, "भाजपा ने महाराष्ट्र में पैसे और बाहुबल के जरिए जो किया है उसे वह दोहराना चाहती है. हमने रविवार को सुनिश्चित किया कि हमारी पार्टी में दल-बदल रुक जाए." पाटकर ने आरोप लगाया कि भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि जिन राज्यों में वह सत्ता में है, वहां कोई विपक्ष हो.

(पीटीआई-भाषा)

पणजी : कांग्रेस ने सोमवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर के समक्ष याचिकाएं दायर कर अपने विधायकों माइकल लोबो और दिगंबर कामत को अयोग्य ठहराने की मांग की. कांग्रेस ने दोनों विधायकों पर पार्टी में फूट के लिए सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है. गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा कि लोबो और कामत के खिलाफ अयोग्यता की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई हैं.

साथ ही, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में लोबो को हटाने के पार्टी के फैसले के बारे में सूचित किया गया है. पाटकर ने दावा किया, "दोनों विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है" उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है."

उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल को विभाजित करने का भाजपा का कदम विफल हो गया, क्योंकि वह दल-बदल रोधी कानून के प्रावधानों को बेअसर करने लिए विधायकों की जरूरी संख्या नहीं जुटा सकी. पाटकर ने कहा, "भाजपा ने महाराष्ट्र में पैसे और बाहुबल के जरिए जो किया है उसे वह दोहराना चाहती है. हमने रविवार को सुनिश्चित किया कि हमारी पार्टी में दल-बदल रुक जाए." पाटकर ने आरोप लगाया कि भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि जिन राज्यों में वह सत्ता में है, वहां कोई विपक्ष हो.

(पीटीआई-भाषा)

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