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आईएमए पोंजी घोटाला : पूर्व मंत्री रोशन बेग को मिली जमानत

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Published : Dec 5, 2020, 12:53 PM IST

Updated : Dec 5, 2020, 1:27 PM IST

कर्नाटक के आईएमए पोंजी घोटाला मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री रोशन बेग को बेंगलुरु की विशेष सीबीआई अदालत से जमानत मिल गई है. सीबीआई ने 22 नवंबर को बेग को गिरफ्तार किया था.

आईएमए पोंजी घोटाला
आईएमए पोंजी घोटाला

बेंगलुरु : कर्नाटक के आईएमए पोंजी घोटाला मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री रोशन बेग को जमानत मिल गई है. बेंगलुरु की विशेष सीबीआई अदालत ने आज बेग को जमानत दे दी.

आईएमए पोंजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने 22 नवंबर को बेग को गिरफ्तार किया था. इसके बाद विशेष कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता रोशन बेग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. बेग बेंगलुरु के परप्पना अग्रहरा जेल में बंद थे.

आरोप है कि बेग को आईएमए ग्रुप के मालिक मोहम्मद मंसूर खान से करोड़ों रुपये मिले थे.

आईएमए की पोंजी स्कीम में 40,000 से अधिक लोगों ने निवेश किया था, जिसमें अधिकांश मुस्लिम थे. आईएमए ने निवेशकों के भारी रिटर्न का लालच दिया था, लेकिन बाद में कंपनी ने निवेशकों का करोड़ों रुपये हड़प लिया.

इसके बाद धोखाधड़ी का शिकार निवेशकों ने आईएमए के मालिक मंसूर खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने मंसूर खान को गिरफ्तार किया था.

बेंगलुरु : कर्नाटक के आईएमए पोंजी घोटाला मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री रोशन बेग को जमानत मिल गई है. बेंगलुरु की विशेष सीबीआई अदालत ने आज बेग को जमानत दे दी.

आईएमए पोंजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने 22 नवंबर को बेग को गिरफ्तार किया था. इसके बाद विशेष कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता रोशन बेग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. बेग बेंगलुरु के परप्पना अग्रहरा जेल में बंद थे.

आरोप है कि बेग को आईएमए ग्रुप के मालिक मोहम्मद मंसूर खान से करोड़ों रुपये मिले थे.

आईएमए की पोंजी स्कीम में 40,000 से अधिक लोगों ने निवेश किया था, जिसमें अधिकांश मुस्लिम थे. आईएमए ने निवेशकों के भारी रिटर्न का लालच दिया था, लेकिन बाद में कंपनी ने निवेशकों का करोड़ों रुपये हड़प लिया.

इसके बाद धोखाधड़ी का शिकार निवेशकों ने आईएमए के मालिक मंसूर खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने मंसूर खान को गिरफ्तार किया था.

Last Updated : Dec 5, 2020, 1:27 PM IST
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