नई दिल्ली: भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 2 जनवरी, 2018 (7 नवंबर, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा यथा संशोधित) द्वारा चुनावी बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया है. योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं, (जैसा राजपत्र अधिसूचना के उप-विषय संख्या 2 (डी) में परिभाषित किया गया है), जो भारत का नागरिक है या जो भारत में निगमित या स्थापित है. एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से एक व्यक्ति होने के नाते चुनावी बांड खरीद सकता है.
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत केवल वे राजनीतिक दल, जिन्होंने लोक सभा या राज्य विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त किए हों, चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे. चुनावी बॉन्ड को पात्र राजनीतिक दल द्वारा प्राधिकृत बैंक में बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को, बिक्री के XXIV चरण में, अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से, 5 दिसबंर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.
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चुनावी बांड, जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि चुनावी बांड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है, तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किये गए चुनावी बॉण्ड की रकम उसी दिन खाते में जमा हो जाएगी.
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