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मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने शिवसेना सांसद भावना गवली को जारी किया समन

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Published : Sep 29, 2021, 3:13 PM IST

Updated : Sep 29, 2021, 5:53 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को 4 अक्टूबर को तलब करेगा.

भावना गवली
भावना गवली

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवसेना सांसद भावना गवली (Bhavana Gawali) को मनी लांड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए चार अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है.

इस मामले में ईडी ने मंगलवार को गवली के कथित सहयोगी सईद खान को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.

गवली (48) महाराष्ट्र की यवतमाल-वाशिम सीट से लोकसभा सदस्य हैं.

सूत्रों ने बताया कि उन्हें चार अक्टूबर को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है.

एजेंसी ने मामले में मंगलवार को गवली के कथित सहयोगी सईद खान को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.

मामला गवली से जुड़े कुछ खास न्यासों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। यह 18 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी को लेकर कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है.

मंगलवार को एजेंसी ने विशेष पीएमएलए अदालत में कहा कि गवली ने 18 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के लिए, खान के माध्यम से जालसाजी और फर्जी तरीके से एक न्यास को निजी कंपनी में तब्दील करने का कथित आपराधिक षड्यंत्र रचा.

पढ़ें :- मनी लांड्रिंग मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका का ईडी ने किया विरोध, कहा- कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

अदालत ने खान को एक अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है.

ऐसा माना जाता है कि एजेंसी गवली से खान के साथ उसके संबंधों और 'महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान' के रूप में पहचाने जाने वाले ट्रस्ट और संबंधित लेनदेन के बारे में पूछताछ करना चाहती है.

ईडी ने अदालत को बताया था कि उसकी अब तक की जांच से पता चलता है कि 18.18 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी और सात करोड़ रुपये (नकद) की चोरी की गई है.

एजेंसी ने अदालत को बताया कि बुक वैल्यू (ट्रस्ट की) में कुल 69 करोड़ रुपये की संपत्ति नवगठित एक कम्पनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई. इस कम्पनी की निदेशक शालिनी ताई गवली हैं, जो शिवसेना सांसद की मां हैं.

(एजेंसी इनपुट)

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवसेना सांसद भावना गवली (Bhavana Gawali) को मनी लांड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए चार अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है.

इस मामले में ईडी ने मंगलवार को गवली के कथित सहयोगी सईद खान को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.

गवली (48) महाराष्ट्र की यवतमाल-वाशिम सीट से लोकसभा सदस्य हैं.

सूत्रों ने बताया कि उन्हें चार अक्टूबर को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है.

एजेंसी ने मामले में मंगलवार को गवली के कथित सहयोगी सईद खान को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.

मामला गवली से जुड़े कुछ खास न्यासों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। यह 18 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी को लेकर कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है.

मंगलवार को एजेंसी ने विशेष पीएमएलए अदालत में कहा कि गवली ने 18 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के लिए, खान के माध्यम से जालसाजी और फर्जी तरीके से एक न्यास को निजी कंपनी में तब्दील करने का कथित आपराधिक षड्यंत्र रचा.

पढ़ें :- मनी लांड्रिंग मामले में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका का ईडी ने किया विरोध, कहा- कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

अदालत ने खान को एक अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है.

ऐसा माना जाता है कि एजेंसी गवली से खान के साथ उसके संबंधों और 'महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान' के रूप में पहचाने जाने वाले ट्रस्ट और संबंधित लेनदेन के बारे में पूछताछ करना चाहती है.

ईडी ने अदालत को बताया था कि उसकी अब तक की जांच से पता चलता है कि 18.18 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी और सात करोड़ रुपये (नकद) की चोरी की गई है.

एजेंसी ने अदालत को बताया कि बुक वैल्यू (ट्रस्ट की) में कुल 69 करोड़ रुपये की संपत्ति नवगठित एक कम्पनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई. इस कम्पनी की निदेशक शालिनी ताई गवली हैं, जो शिवसेना सांसद की मां हैं.

(एजेंसी इनपुट)

Last Updated : Sep 29, 2021, 5:53 PM IST
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