नई दिल्ली : हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने गृह मंत्रालय (एचएचए) को नोटिस जारी किया और इसे याचिका पर जवाब देने के लिए कहा तथा मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तय की.
अदालत ने कहा कि अगली तारीख तक प्रतिवादी (एमएचए) याचिकाकर्ता (न्यास) के खिलाफ 2019-20 के लिए रिटर्न नहीं दाखिल करने की खातिर कठोर कार्रवाई नहीं करेगा. याचिकाकर्ता वंचित एवं कुष्ठ रोगी पुनर्वास न्यास ने अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया है.
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कहा है कि उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपना फॉर्म एफसी-4 अपलोड करने की अनुमति दे, जो विदेशी चंदा विनियमन कानून (एफसीआरए) 2010 के तहत आवश्यक है ताकि वह वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सके. रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2021 को समाप्त हो चुकी है.
(पीटीआई-भाषा)