नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में जांच एजेंसियों के घेरे में चल रही भारत राष्ट्र समिति (BRS) की विधायक कविता को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है. कविता ने सु्प्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी कि उन्हें कल पेश होने के लिए जो समन दिया गया है उसपर रोक लगा दी जाये. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है. बुधवार को कविता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिला होने के नाते कविता से ईडी के दफ्तर में नहीं बल्कि उनके घर में पूछताछ हो.
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इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय 24 मार्च को सुनवाई करेगा. इस मामले की सुनवाई सीधे सीजेआई कर रहे थे. उनके सामने याचिका में कहा गया था कि कविता 12 मार्च को ईडी के सामने पेश हुई थी. और अब फिर से ईडी ने कल यानी 16 मार्च का समन दिया है. उन्होंने गुहार लगाई थी कि फिलहाल इस पूछताछ पर रोक लगाई जाये. लेकिन सीजेआई ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 24 मार्च को करेंगे.
बता दें कि कल हो सकता है ईडी दो आरोपियों को आमने-सामने बिठा कर उनका बयान दर्ज कराये. कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले में काफी समय से उछाला जा रहा था. इस मामले में ईडी ने अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल है. इन लोगों पर आरोप है कि 2021-22 की आबकारी नीति से उद्यमियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. इन लोगों पर शराब कारोबारियों और डीलरों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप है. जिसके एवज में उन्होंने घूस ली.