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टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार, जानिए क्या कहा - Delhi High Court reprimands jail administration

दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने हत्या रोकने में विफल रोकने को लेकर तिहाड़ जेल अधीक्षक को फटकार लगाई और उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा.

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दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : May 8, 2023, 2:06 PM IST

Updated : May 8, 2023, 3:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को रोकने में विफल रहने के लिए सोमवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घटना पूरी तरह अस्वीकार्य हैं. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है. यह समझने में असमर्थ हूं कि हत्या को रोकने के लिए अधिकारियों ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया?

हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से सवाल किया कि यहां क्या हो रहा है? क्या ये कैदी सलाखों को काट सकते हैं और लोगों की हत्या कर सकते हैं? क्या किसी अधिकारी को निलंबित किया गया है? इसलिए कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. न्यायाधीश ताजपुरिया के पिता और भाई द्वारा मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.

अतिरिक्त स्थायी वकील (एएससी) राहुल त्यागी ने कहा कि हत्या गैंगवार के कारण हुई थी और उन्होंने अदालत को सूचित किया कि जांच विशेष सेल को स्थानांतरित कर दी गई है. कोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया कि वे चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को भी कहा.

ये भी पढ़ेंः Land For Job Case: CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए फिर मांगा समय, अब 1 जून को होगी सुनवाई

बता दें, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की दो मई को तिहाड़ जेल के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. जेल के अंदर के सीसीटीवी फुटेज में उसे छह लोगों द्वारा बार-बार चाकू मारते हुए दिखाया गया है. एक अन्य कैमरे के फुटेज से पता चला कि मरते हुए ताजपुरिया को ले जाया जा रहा था. उसके हमलावरों ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उसे फिर से पीटा. पुलिस के मुताबिक ताजपुरिया की हत्या गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के सहयोगियों ने की थी, जिसे ताजपुरिया ने 2021 में गोली मार दी थी.

रिमांड पर टिल्लू के हत्यारोपीः वहीं, पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में गिरफ्तार चार आरोपियों की 4 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर कर ली है. आरोपियों को कोर्ट लॉकअप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. आरोपी योगेश टुंडा, दीपक तीतर, अरियाज खान और राजेश बवाना को 12 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

ये भी पढ़ेंः Wrestler Protest: पंजाब से भारी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचे किसान, तोड़े बैरिकेड्स, जमकर किया हंगामा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को रोकने में विफल रहने के लिए सोमवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घटना पूरी तरह अस्वीकार्य हैं. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है. यह समझने में असमर्थ हूं कि हत्या को रोकने के लिए अधिकारियों ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया?

हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से सवाल किया कि यहां क्या हो रहा है? क्या ये कैदी सलाखों को काट सकते हैं और लोगों की हत्या कर सकते हैं? क्या किसी अधिकारी को निलंबित किया गया है? इसलिए कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. न्यायाधीश ताजपुरिया के पिता और भाई द्वारा मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.

अतिरिक्त स्थायी वकील (एएससी) राहुल त्यागी ने कहा कि हत्या गैंगवार के कारण हुई थी और उन्होंने अदालत को सूचित किया कि जांच विशेष सेल को स्थानांतरित कर दी गई है. कोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया कि वे चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को भी कहा.

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बता दें, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की दो मई को तिहाड़ जेल के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. जेल के अंदर के सीसीटीवी फुटेज में उसे छह लोगों द्वारा बार-बार चाकू मारते हुए दिखाया गया है. एक अन्य कैमरे के फुटेज से पता चला कि मरते हुए ताजपुरिया को ले जाया जा रहा था. उसके हमलावरों ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उसे फिर से पीटा. पुलिस के मुताबिक ताजपुरिया की हत्या गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के सहयोगियों ने की थी, जिसे ताजपुरिया ने 2021 में गोली मार दी थी.

रिमांड पर टिल्लू के हत्यारोपीः वहीं, पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में गिरफ्तार चार आरोपियों की 4 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर कर ली है. आरोपियों को कोर्ट लॉकअप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. आरोपी योगेश टुंडा, दीपक तीतर, अरियाज खान और राजेश बवाना को 12 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

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Last Updated : May 8, 2023, 3:02 PM IST
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