नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत खरीदे गए अनाज और ड्राई राशन किट को जरुरतमंद लोगों तक बांटने का दिशा-निर्देश देने की मांग करनेवाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.
पिछले 8 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. इस मामले में संपूर्ण नामक एनजीओ ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत खरीदे गए अनाज और ड्राई राशन किट दिल्ली के कई स्थानों पर स्टोरेज में पड़े हुए हैं. याचिका में कहा गया है कि स्टोरेज में इन अनाज की बर्बादी नहीं होनी चाहिए. स्टोरेज में पड़े अनाज और ड्राई राशन किट को कोरोना की दूसरी लहर से पीड़ित जरुरतमंदों के बीच बांट दी जानी चाहिए.
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याचिका में कहा गया है कि जनवितरण प्रणाली और गैर जनवितरण प्रणाली में पड़े अनाजों के बर्बाद होने से बचाने के लिए इनकी मानिटरिंग का दिशानिर्देश जारी करना चाहिए. अनाज की बर्बादी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार प्रवासी मजदूरों, निर्माण मजदूरों, दैनिक मजदूरों, बेरोजगारों और बुजुर्ग लोगों तक राशन पहुंचाने में विफल रहा है. अप्रैल 2020 में दिल्ली सरकार ने उन लोगों को भी अनाज और सूखे राशन देने की योजना बनाई थी जिनके पास कोई राशनकार्ड नहीं है.