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कोविड-19 : मुंबई में अभी लागू रहेंगे श्रेणी-3 के प्रतिबंध

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Published : Jun 12, 2021, 6:53 AM IST

अगले आदेश तक मुंबई कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों को कम करने की महाराष्ट्र सरकार योजना की तीसरी श्रेणी में बना रहेगा. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शुक्रवार रात यह जानकारी दी.

कोविड-19
कोविड-19

मुंबई : अगले आदेश तक मुंबई कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों को कम करने की महाराष्ट्र सरकार योजना की तीसरी श्रेणी में बना रहेगा. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शुक्रवार रात यह जानकारी दी.

बीएमसी के मुताबिक कोविड-19 संबंधी नियमों को लागू कराने में आ रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पांच जून 2021 को जारी किए गए दिशा-निर्देश अब भी मुंबई में लागू रहेंगे. मुंबई में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 4.40 प्रतिशत हो गयी है जबकि अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त करीब 27.12 फीसदी बिस्तरों पर मरीज हैं. इसलिए राज्य सरकार की ओर से तय किए गए मानकों के मुताबिक मुंबई को श्रेणी-2 के प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा जा सकता है.

लेकिन बीएमसी ने मुंबई के आकार और जनसंख्या घनत्व के अलावा बड़ी संख्या में अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उसे श्रेणी-3 के प्रतिबंधों के अंतर्गत रखने का फैसला किया है.

पढ़ें : आधे से ज्यादा कम हुई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कीमत : सरकार

गौरतलब है कि श्रेणी-3 के प्रतिबंधों के तहत आवश्यक सामानों और गैर-आवश्यक सामानों वाली दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति होगी. लेकिन मॉल, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.

(भाषा)

मुंबई : अगले आदेश तक मुंबई कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों को कम करने की महाराष्ट्र सरकार योजना की तीसरी श्रेणी में बना रहेगा. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शुक्रवार रात यह जानकारी दी.

बीएमसी के मुताबिक कोविड-19 संबंधी नियमों को लागू कराने में आ रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पांच जून 2021 को जारी किए गए दिशा-निर्देश अब भी मुंबई में लागू रहेंगे. मुंबई में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 4.40 प्रतिशत हो गयी है जबकि अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त करीब 27.12 फीसदी बिस्तरों पर मरीज हैं. इसलिए राज्य सरकार की ओर से तय किए गए मानकों के मुताबिक मुंबई को श्रेणी-2 के प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा जा सकता है.

लेकिन बीएमसी ने मुंबई के आकार और जनसंख्या घनत्व के अलावा बड़ी संख्या में अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उसे श्रेणी-3 के प्रतिबंधों के अंतर्गत रखने का फैसला किया है.

पढ़ें : आधे से ज्यादा कम हुई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कीमत : सरकार

गौरतलब है कि श्रेणी-3 के प्रतिबंधों के तहत आवश्यक सामानों और गैर-आवश्यक सामानों वाली दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति होगी. लेकिन मॉल, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.

(भाषा)

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