नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस के मामले में मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा 15 जून को दायर की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और इसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इस पर जवाब मांगा है. भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.
बाद में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किये जाने की कोर्ट से गुहार लगाई थी.
इसे भी पढ़ें: Sexual Harassment Case: बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का केस MP-MLA कोर्ट ट्रांसफर, 27 जून को सुनवाई
बालिग पहलवानों के मामले में सुनवाई सात जुलाई को: उल्लेखनीय है कि इससे पहले एक जुलाई को बालिग पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में संज्ञान लेने पर सुनवाई सात जुलाई तक टल गई थी. बता दें, बृजभूषण के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 जून को सुनवाई करते हुए चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.
इसे भी पढ़ें: सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले- मुझे मेरा काम करने दीजिए, जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं