पटना : जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट (Muzaffarpur Court) में आचार्य चंद्र किशोर पराशर (Acharya Chandra Kishore Parashar) ने परिवाद दायर किया है. यह परिवाद जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के द्वारा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने वाले बयान को लेकर दायर किया गया है.
पराशर ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह और देश की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट में दाखिल किए गए परिवाद में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 323, 504, 109, 110, 111, 120 (बी), 121 और 124 के तहत मामला दर्ज कराया गया है.
क्या कहा था महबूबा ने?
हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुईं थीं. इस दौरान उन्होंने कहा था कि 'मैंने बैठक में प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि आपने पाकिस्तान से बात कर सीजफायर करवाया. घुसपैठ कम हुई, यह अच्छी बात है. मैंने PM से कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, तो आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए.'
पाकिस्तान से बातचीत की वकालत
महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'मैं फिर कह रही हूं कि पाकिस्तान से बातचीत हो. लोगों की भलाई के लिए पाकिस्तान से भी बात हो.' उन्होंने कहा कि हमारा जो व्यापार रुक गया है, उसको लेकर भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए.
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बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली को लेकर देश के पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई थी. बैठक से बाहर निकलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने इस बातचीत में देश के लोगों की भावना को आहत करते हुए इस वार्ता में पाकिस्तान को शामिल करने की मांग की थी. पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने के बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है.