पटना : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पटना सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है. बता दें कि 2000 के नोट को बंद करने के फैसले पर पटना के अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहने पर परिवाद दायर किया है. केजरीवाल के ट्वीट से आहत होकर इस अधिवक्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर केस दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि हाल के दिनों में गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी करने पर जुर्माना लगाया है.
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केजरीवाल के इस ट्वीट पर केस: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ''पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा. अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा. इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए. एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है. उसे समझ आता नहीं है. भुगतना जनता को पड़ता है.''
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पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा
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इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।
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इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा
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इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।
2016 में भी किया था विरोध: अरविंद केजरीवाल ने 2016 की नोटबंदी का भी विरोध किया था. तब उन्होंने 500 और 1000 के नोटों को लीगल टेंडर न रहने के फैसले को वापस लेने की बात कही थी. एक बार फिर केजरीवाल ने इस फैसले को गलत बताया है.
30 सितंबर 2023 तक बदले जाएंगे नोट: बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट बदले जाने की तिथि तय कर दी है. 30 सितंबर तक दो हजार के नोटों को बदला जा सकता है. एक बार में 10 नोटों को एक्चेंज किया जा सकता है.