गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने सोमवार को कहा कि इस साल के अंत तक राज्य से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, (AFSPA) को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य है. इसको लेकर मुख्यमंत्री सरमा ने ट्वीट में कहा कि हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे.
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We are aiming at withdrawing AFSPA completely from Assam by the end of 2023. We will also rope in ex-military personnel to train our police force.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Excerpts from my speech 👇 https://t.co/d723eVih4y
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नवंबर तक AFSPA हटाने की तैयारी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को डेरगांव में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कमांडेंटों के पहले सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि नवंबर तक पूरे राज्य से AFSPA हटा लिया जाएगा. यह असम पुलिस बटालियनों द्वारा सीएपीएफ के प्रतिस्थापन की सुविधा प्रदान करेगा. हालांकि, कानून द्वारा आवश्यक सीएपीएफ की उपस्थिति मौजूद रहेगी.
अपना परिचयात्मक भाषण देते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि कमांडेंट और असम पुलिस बटालियन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सम्मेलन हर छह महीने में आयोजित किया जाएगा. सम्मेलन का आयोजन असम पुलिस बटालियनों को उनके जनादेश को पूरा करने में सक्षम जीवंत निकायों में बदलने में मदद करने के लिए किया गया है.
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आपको बता दें कि केंद्र ने पिछले साल पूरे असम राज्य से AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों की अधिसूचना को हटा दिया था लेकिन यह अभी भी लगभग नौ जिलों और एक अन्य जिले के एक उप-मंडल में लागू था. इससे पहले इसी साल 1 अप्रैल से AFSPA को एक और जिले से हटा लिया गया था, जिसका मतलब असम में अभी AFSPA केवल आठ जिलों में ही था.
आपको बता दें कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है. अशांत क्षेत्र अधिनियम साल 1976 के मुताबिक एक बार 'अशांत' घोषित होने के बाद इलाके में कम से कम तीन महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है.
(एएनआई)