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कलकत्ता HC ने धनखड़ को राज्यपाल के पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की

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Published : Feb 18, 2022, 1:38 PM IST

Updated : Feb 18, 2022, 2:03 PM IST

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पद से हटाने के संबंध में एक वकील की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

Calcutta HC dismisses plea seeking removal of Bengal Governor Jagdeep Dhankhar
कलकत्ता HC ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग वाली याचिका की खारिज

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है. पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि धनखड़ को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए.

ये भी पढ़ें- mamata vs dhankhar : राज्यपाल ने सीएम को संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई, जल्द मांगा जवाब

उच्च न्यायालय के वकील एवं याचिकाकर्ता रामप्रसाद सरकार ने अपनी रिट याचिका में दावा किया था कि धनखड़ राज्य सरकार के कामकाज में दखलअंदाजी करते हैं और तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना कर उसकी छवि खराब कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र की तरह काम कर रहे हैं.

(पीटीआई-भाषा)

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है. पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि धनखड़ को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए.

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उच्च न्यायालय के वकील एवं याचिकाकर्ता रामप्रसाद सरकार ने अपनी रिट याचिका में दावा किया था कि धनखड़ राज्य सरकार के कामकाज में दखलअंदाजी करते हैं और तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना कर उसकी छवि खराब कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र की तरह काम कर रहे हैं.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Feb 18, 2022, 2:03 PM IST

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