रामपुर : सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है. रामपुर सीट से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर अब्दुल्लाह आजम का वोट देने का अधिकार खत्म हुआ है. दरअसल, अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट ने छजलैट प्रकरण में सजा सुनाई थी. इसके बाद अब्दुल्लाह आजम की विधानसभा की सदस्यता भी रिक्त घोषित कर दी गई थी और अब उनका वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है. मौजूदा वक्त में आजम खान के परिवार में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है. यह पहला मौका है जब आजम खान के परिवार में इस तरह की स्थितियां बनी है कि ना तो कोई पद बचा और ना ही उनका वोट देने का अधिकार.
छजलैट प्रकरण को लेकर मुरादाबाद कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) दो साल की सजा सुनायी थी. इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी थी. अब्दुल्ला आजम का वोट डालने का अधिकार समाप्त करने के लिए बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र भेजा था. भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम का नाम काटने की मांग की थी.
इस विषय पर भाजपा के रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि हमने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से अब्दुल्लाह आजम खान का भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए. क्योंकि अब उनको भी सजा हो चुकी है. आज उसी के अंतर्गत इनके वोट देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है. मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया गया.
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