हैदराबाद : भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गाड़ियों के लिए भारत सीरीज (BH-Series) लॉन्च की है. यह सीरीज उन लोगों की टेंशन दूर होगी, जो किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड गाड़ी अन्य राज्य में चला रहे हैं. इसका फायदा सबसे अधिक उन लोगों को होगा, जिनका तबादला बार-बार अन्य राज्यों में होता है. 15 सितंबर 2021 से भारत सीरीज (BH series) के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. इस सीरीज के वाहन मालिकों को दूसरे राज्यों में गाड़ी ले जाने पर नई नंबर प्लेट नहीं लेनी होगी और न ही दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी.
जिन गाड़ियों में BH सीरीज की नंबर प्लेट होगी, उसे ऑल इंडिया परमिट होगी. अभी नियम यह है कि वाहन मालिकों को 15 साल का रोड टैक्स एडवांस पेमेंट करना होता है. दूसरे राज्य की गाड़ी सिर्फ 12 महीने तक ही पुरानी नंबर प्लेट और ओल्ड रजिस्ट्रेशन के साथ दौड़ सकती है. मोटर वीइकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के अनुसार, 12 महीने बाद वाहन मालिक को नए राज्य में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. वर्तमान में अलग- अलग राज्यों में रोड टैक्स अलग है, इसलिए कई बार उन्हें पुराने रजिस्ट्रेशन के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है.
कौन ले सकता है भारत सीरीज का नंबर :फिलहाल यह योजना का लाभ रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वालों को मिलेगा. इसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी भी BH सीरीज के लिए एप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऑफिस चार या अधिक राज्यों में है. मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि BH सीरीज का नंबर लेना अनिवार्य नहीं है. आप किसी भी राज्य के परिवहन विभाग से नंबर ले सकते हैं.
फायदा क्या होगा : इसका सबसे अधिक लाभ कमर्शल वाहनों को मिलेगा, जो अपनी कंपनियों के लिए कई राज्यों में जाते हैं. जिन गाड़ियों पर लोन है, उन्हें भी राज्य बदलने पर पेपर वर्क के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. BH सीरीज की गाड़ी जिन लोगों के पास होगी, उन्हें दूसरे राज्य में किसी को गाड़ी बेचने के लिए वहां दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. साथ ही दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरटीओ के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे.
भारत सीरीज (BH-Series) की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट पर कोड में पूरी डिटेल होगी. पहले दो अंक जिस्ट्रेशन का साल बताएंगे, फिर BH लिखा होगा, इसके बाद चार अंकों वाला नंबर आएगा और अंत में सीरीज होगी. नंबर प्लेट का बैकग्राउंड सफेद होगा, जिस पर काले रंग से नंबर लिखे रहेंगे.
BH-Series वालों के लिए कितना होगा रोड टैक्स : जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो डीलर आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन और BH रजिस्ट्रेशन की जानकारी देगा. यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, BH सीरीज के लिए 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों को 8 पर्सेंट रोड टैक्स देना होगा. 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12 प्रतिशत का रोड टैक्स तय किया गया है. डीजल वाहनों के लिए 2 पर्सेंट एक्स्ट्रा फीस देनी होगी जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 पर्सेंट कम टैक्स लगेगा.
BH सीरीज वाले भले ही ऑल इंडिया में अपनी गाड़ी अनलिमिटेड टाइम के लिए रखें, मगर जब नए राज्य में जाएंगे तो पहले उन्हें पुराने राज्य के आरटीओ को ऑनलाइन यह बताना होगा कि उनका नया एड्रेस क्या है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 14 साल के लिए मान्य है. इसके बाद हर साल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना होगा.