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निर्भया केस : हाई कोर्ट पहुंचा विनय, कहा- दया याचिका खारिज होने में थीं खामियां

निर्भया मामले में दोषी ठहराए गए विनय शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. विनय ने दावा किया कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज करने में प्रक्रियागत खामी है.

विनय शर्मा
विनय शर्मा
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Published : Mar 13, 2020, 4:49 PM IST

Updated : Mar 13, 2020, 5:54 PM IST

नई दिल्ली : निर्भया मामले में दोषी ठहराए गए विनय शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. विनय ने दावा किया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किए जाने में प्रक्रियागत खामियां और संवैधानिक अनियमितताएं थीं. शर्मा की तरफ से याचिका उसके वकील ए पी सिंह ने दायर की जिन्होंने कहा कि मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में दायर किया गया है.

याचिका में दावा किया गया है कि दया याचिका खारिज करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजी गई अनुशंसा में दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन के हस्ताक्षर नहीं हैं. विनय की दया याचिका राष्ट्रपति ने एक फरवरी को खारिज कर दी थी.

याचिका के मुताबिक मामले को जब उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया तो केंद्र ने कहा था कि जैन का हस्ताक्षर व्हाट्सएप पर ले लिया गया था.

इसने दावा किया कि जब दया याचिका दायर की गई थी उस समय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू थी और जैन उस वक्त केवल विधायक उम्मीदवार थे क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और इसलिए वह गृह मंत्री की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सके.

याचिका में आरोप लगाया गया है, 'दया याचिका खारिज करने के लिए इस्तेमाल की गई शक्तियां अवैध, असंवैधानिक, न्यायिक विफलता और भारत के निर्वाचन आयोग के संवैधानिक मूल्यों की विफलता है.'

इससे पहले विनय शर्मा ने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल से मृत्यु दंड को कम कर आजीवन कारावास की सजा की अपील की थी. अधिवक्ता एपी सिंह ने धारा 432 और 433 के तहत याचिका दायर करते हुए मौत की सजा निलंबित करने की मांग की थी.

दिल्ली की एक अदालत ने पांच मार्च को चार दोषियों विनय (26), अक्षय कुमार सिंह (31), मुकेश कुमार सिंह (32) और पवन कुमार गुप्ता (26) को 20 मार्च को फांसी पर लटकाने के लिए मौत का वारंट जारी किया था.

नई दिल्ली : निर्भया मामले में दोषी ठहराए गए विनय शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. विनय ने दावा किया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किए जाने में प्रक्रियागत खामियां और संवैधानिक अनियमितताएं थीं. शर्मा की तरफ से याचिका उसके वकील ए पी सिंह ने दायर की जिन्होंने कहा कि मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में दायर किया गया है.

याचिका में दावा किया गया है कि दया याचिका खारिज करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजी गई अनुशंसा में दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन के हस्ताक्षर नहीं हैं. विनय की दया याचिका राष्ट्रपति ने एक फरवरी को खारिज कर दी थी.

याचिका के मुताबिक मामले को जब उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया तो केंद्र ने कहा था कि जैन का हस्ताक्षर व्हाट्सएप पर ले लिया गया था.

इसने दावा किया कि जब दया याचिका दायर की गई थी उस समय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू थी और जैन उस वक्त केवल विधायक उम्मीदवार थे क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और इसलिए वह गृह मंत्री की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सके.

याचिका में आरोप लगाया गया है, 'दया याचिका खारिज करने के लिए इस्तेमाल की गई शक्तियां अवैध, असंवैधानिक, न्यायिक विफलता और भारत के निर्वाचन आयोग के संवैधानिक मूल्यों की विफलता है.'

इससे पहले विनय शर्मा ने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल से मृत्यु दंड को कम कर आजीवन कारावास की सजा की अपील की थी. अधिवक्ता एपी सिंह ने धारा 432 और 433 के तहत याचिका दायर करते हुए मौत की सजा निलंबित करने की मांग की थी.

दिल्ली की एक अदालत ने पांच मार्च को चार दोषियों विनय (26), अक्षय कुमार सिंह (31), मुकेश कुमार सिंह (32) और पवन कुमार गुप्ता (26) को 20 मार्च को फांसी पर लटकाने के लिए मौत का वारंट जारी किया था.

Last Updated : Mar 13, 2020, 5:54 PM IST
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