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अदालत की अवमानना मामले में माल्या की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज - विजय माल्या

कोर्ट की रोक के बावजूद विजय माल्या ने 2017 में 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर किया था, जिसके लिए दोषी करार देने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

SC Dismisses Vijay Mallyas Review Petition
माल्या की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
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Published : Aug 31, 2020, 12:43 PM IST

Updated : Aug 31, 2020, 1:27 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लोन डिफॉल्टर विजय माल्या की अदालत की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका सोमवार को खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 की इस याचिका पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया.

बता दें कि माल्या ने अदालत की अवहेलना करते हुए पैसे अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिए थे. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया था. 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पढ़ें: अवमानना केस : प्रशांत भूषण पर 1 ₹ का जुर्माना, न भरने पर 3 माह की जेल

कोर्ट की रोक के बावजूद विजय माल्या ने 2017 में 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर किया था, जिसके लिए दोषी करार देने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लोन डिफॉल्टर विजय माल्या की अदालत की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका सोमवार को खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 की इस याचिका पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया.

बता दें कि माल्या ने अदालत की अवहेलना करते हुए पैसे अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिए थे. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया था. 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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कोर्ट की रोक के बावजूद विजय माल्या ने 2017 में 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर किया था, जिसके लिए दोषी करार देने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

Last Updated : Aug 31, 2020, 1:27 PM IST
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