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सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की अनुमति दी, ये होंगी शर्त

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि यह अनुमति सशर्त प्रदान की गई है. आगे भी पढ़ें...

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद
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Published : Sep 16, 2019, 12:43 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 7:42 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को कश्मीर के चार जिलों का दौरा करने की इजाजत दी. कोर्ट ने आजाद को जम्मू, अनंतनगा, बारामूला और श्रीनगर जाने की अनुमति दी है.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार को दो सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है. वहीं, फारुख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के मामले में भी जवाब मांगा है.

पीठ में मुख्य न्यायाधिश रंजन गोगोई , न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल थें.

उच्चतम न्यायालय ने इसके साथ यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद राज्य की यात्रा के दौरान कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे.अपनी यात्रा के दौरान आजाद लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर के दौरे की इजाजत देने के लिए उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि उन्हें राज्य के लोगों की चिंता है और वापस आकर वह शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से कहा, 'मुझे भी चिंता है कि जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं होनी चाहिए. लेकिन उससे पहले प्राथमिकता यह है कि लोग जिंदा रहने के लिए कमाएं और अपने परिवार को खिलाएं.'

उन्होंने दावा किया, 'भाजपा के नेताओं को छोड़कर दूसरे दलों के नेताओं को नजरबंद किया गया. कौन आवाज उठाएगा? इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय की शरण में गया. सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं है.'

आजाद ने कहा, 'मैंने जम्मू-कश्मीर जाने की कोशिश की थी लेकिन मुझे वापस भेज दिया गया. मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं. परिवार की भी चिंता है, लेकिन इससे ज्यादा मेरी लोगों के बारे में चिंता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं.'

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया...

उन्होंने कहा, 'मैं पूरे राज्य का दौरा करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ स्थानों पर जाने की अनुमति मिली है. मैं उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, जो भी रिपोर्ट लाऊंगा वो न्यायालय के समक्ष रखूंगा.'

पढ़ें-जम्मू-कश्मीर मामला : SC में सुनवाई, केंद्र को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश

बता दें, कोर्ट में आजाद का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने पीठ से कहा कि वह लोगों से मिल उनका हालचाल जानना चाहते हैं.

सिंघवी ने कहा कि आजाद ने तीन बार वहां जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें हवाई अड्डे से ही लौटा दिया गया.

उल्लेखनीय है गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी. साथ में आजाद ने राज्य को विशेषाधिकार देने वाले प्रावधान हटाए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा लगाए प्रतिबंधों के मद्देनजर सामाजिक स्थिति का मुआयना लेने की अनुमति भी मांगी थी.

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को कश्मीर के चार जिलों का दौरा करने की इजाजत दी. कोर्ट ने आजाद को जम्मू, अनंतनगा, बारामूला और श्रीनगर जाने की अनुमति दी है.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार को दो सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है. वहीं, फारुख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के मामले में भी जवाब मांगा है.

पीठ में मुख्य न्यायाधिश रंजन गोगोई , न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल थें.

उच्चतम न्यायालय ने इसके साथ यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद राज्य की यात्रा के दौरान कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे.अपनी यात्रा के दौरान आजाद लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर के दौरे की इजाजत देने के लिए उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि उन्हें राज्य के लोगों की चिंता है और वापस आकर वह शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से कहा, 'मुझे भी चिंता है कि जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं होनी चाहिए. लेकिन उससे पहले प्राथमिकता यह है कि लोग जिंदा रहने के लिए कमाएं और अपने परिवार को खिलाएं.'

उन्होंने दावा किया, 'भाजपा के नेताओं को छोड़कर दूसरे दलों के नेताओं को नजरबंद किया गया. कौन आवाज उठाएगा? इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय की शरण में गया. सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं है.'

आजाद ने कहा, 'मैंने जम्मू-कश्मीर जाने की कोशिश की थी लेकिन मुझे वापस भेज दिया गया. मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं. परिवार की भी चिंता है, लेकिन इससे ज्यादा मेरी लोगों के बारे में चिंता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं.'

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया...

उन्होंने कहा, 'मैं पूरे राज्य का दौरा करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ स्थानों पर जाने की अनुमति मिली है. मैं उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, जो भी रिपोर्ट लाऊंगा वो न्यायालय के समक्ष रखूंगा.'

पढ़ें-जम्मू-कश्मीर मामला : SC में सुनवाई, केंद्र को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश

बता दें, कोर्ट में आजाद का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने पीठ से कहा कि वह लोगों से मिल उनका हालचाल जानना चाहते हैं.

सिंघवी ने कहा कि आजाद ने तीन बार वहां जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें हवाई अड्डे से ही लौटा दिया गया.

उल्लेखनीय है गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी. साथ में आजाद ने राज्य को विशेषाधिकार देने वाले प्रावधान हटाए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा लगाए प्रतिबंधों के मद्देनजर सामाजिक स्थिति का मुआयना लेने की अनुमति भी मांगी थी.

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.NEWDELHI LGD24
SC-KASHMIR-AZAD
SC allows Azad to visit J&K
          New Delhi, Sep 16 (PTI) The Supreme Court on Monday allowed senior Congress leader Ghulam Nabi Azad to visit Jammu and Kashmir, but said he cannot hold any political rally.
          A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi said the former Jammu and Kashmir chief minister can visit four districts -- Srinagar, Jammu, Baramulla, Anantnag -- to meet people.
          The bench, also comprising justices S A Bobde and S Abdul Nazeer, was told by senior advocate A M Singhvi, who was appearing for Azad, that he wants to meet the people and inquire about their welfare.
          Singhvi said Azad had tried to visit the state thrice, but was turned back from the airport.
          Azad, who has filed the petition in his personal capacity, had said on Sunday that it was "apolitical".
          In his plea, Azad has also sought a nod from the top court to visit his family members and relatives.
          In his petition before the top court, Azad has also sought permission to check on social conditions after a clampdown was imposed by the authorities following the scrapping of the state's special status. PTI MNL ABA SJK RKS
LLP
HMB
09161217
NNNN
Last Updated : Sep 30, 2019, 7:42 PM IST
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