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गुजरात : लॉकडाउन के दौरान छह शहरों में कोई छूट नहीं

गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि संक्रमण के अत्याधिक मामले होने के चलते छह शहरों और इतनी ही नगर पालिकाओं में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. रेड जोन में आने वाले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और भावनगर के निगम सीमा क्षेत्रों में अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन के नियमों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. पढे़ं खबर विस्तार से....

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मुख्यमंत्री विजय रूपाणी
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Published : May 3, 2020, 8:38 PM IST

अहमदाबाद : कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने के बीच गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि संक्रमण के अत्याधिक मामले होने के चलते छह शहरों और इतनी ही नगर पालिकाओं में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. हालांकि, तीसरे चरण में केंद्र की ओर से रेड जोन में कुछ राहत दी गई थी.

वीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित एक प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया कि रेड जोन में आने वाले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और भावनगर के निगम सीमा क्षेत्रों में अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन के नियमों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, ऑरेंज जोन में आने वाले राजकोट नगर निगम क्षेत्र में भी कोई राहत नहीं दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि अगले दो सप्ताह तक इन छह शहरों के अलावा बोटाद, बोपाल, खंभात, बारेजा, गोधरा और उमरेठ नगर पालिका क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी जाएगी. केंद्र के मुताबिक यह सभी रेड जोन में आते हैं.

शनिवार तक गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 5,054 मामले सामने आए, जिनमें 4500 से अधिक मामले अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हैं.

पढ़ें : गुजरात : सड़क पर उतरे प्रवासी मजदूर, घर वापसी की कर रहे मांग

केंद्र ने रेड जोन में भी गली-मोहल्ले की दुकानों और निजी दफ्तरों को एक तिहाई कर्मचारियों के साथ काम शुरू करने की अनुमति दी है. हालांकि, निषिद्ध क्षेत्र में किसी तरह की कोई छूट नहीं है. गुजरात सरकार ने छह नगर निगम और इतने ही नगर पालिका क्षेत्रों में किसी भी तरह की छूट देने से मना कर दिया है.

अहमदाबाद : कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने के बीच गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि संक्रमण के अत्याधिक मामले होने के चलते छह शहरों और इतनी ही नगर पालिकाओं में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. हालांकि, तीसरे चरण में केंद्र की ओर से रेड जोन में कुछ राहत दी गई थी.

वीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित एक प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया कि रेड जोन में आने वाले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और भावनगर के निगम सीमा क्षेत्रों में अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन के नियमों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, ऑरेंज जोन में आने वाले राजकोट नगर निगम क्षेत्र में भी कोई राहत नहीं दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि अगले दो सप्ताह तक इन छह शहरों के अलावा बोटाद, बोपाल, खंभात, बारेजा, गोधरा और उमरेठ नगर पालिका क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी जाएगी. केंद्र के मुताबिक यह सभी रेड जोन में आते हैं.

शनिवार तक गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 5,054 मामले सामने आए, जिनमें 4500 से अधिक मामले अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हैं.

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केंद्र ने रेड जोन में भी गली-मोहल्ले की दुकानों और निजी दफ्तरों को एक तिहाई कर्मचारियों के साथ काम शुरू करने की अनुमति दी है. हालांकि, निषिद्ध क्षेत्र में किसी तरह की कोई छूट नहीं है. गुजरात सरकार ने छह नगर निगम और इतने ही नगर पालिका क्षेत्रों में किसी भी तरह की छूट देने से मना कर दिया है.

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