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असम NRC की अंतिम सूची से बाहर के लोग विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करें : गृह मंत्रालय

NRC की अंतिम सूची जारी होने के बाद कई लोगों को इससे बाहर रखा गया है. लेकिन अब सूची से बाहर लोगों के लिए केंद्र की ओर से राहत की खबर है. जानें गृह मंत्रालय ने क्या जानकारी दी...

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Published : Sep 2, 2019, 11:22 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 5:44 AM IST

गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली: असम में रहने वाले जिन लोगों के नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की अंतिम सूची में शामिल नहीं हैं, वे अगले चार महीनों में अपील कर सकते हैं. अपील के लिए सोमवार से 200 नए फॉरनर्स ट्रिब्यूनल की शुरुआत हो गई.

गृह मंत्रालय ने कहा कि लगभग 1.9 मिलियन लोगों को सूची से बाहर रखा गया था. मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ऐसे लोगों के पास 31 अगस्त से 120 दिनों तक का समय है. इस समय में ये लोग अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं. इसके लिए यानि सोमवार से 200 नए ट्रिब्यूनल की शुरुआत की गई है. बता दें इसके अलावा 100 ट्रिब्यूनल पहले से ही मौजूद हैं.

हिरासत में नहीं होंगे छूटे हुए लोग
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम एनआरसी सूची से छूटे हुए लोगों को किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं लिया जाएगा. जब तक कि वे उन सभी उपायों को खत्म ना कर लें जो कानून के तहत उपलब्ध हैं. ऐसे व्यक्ति किसी अन्य नागरिक की तरह पहले के सभी अधिकारों का आनंद लेते रहेंगे. उदाहरण के लिए, रोजगार, शिक्षा, संपत्ति, आदि का अधिकार.

पढ़ेंः NRC: जिनके नाम छूट गए, वे लोग अब तक 7836 करोड़ खर्च कर चुके हैं

कानूनी सहायता की व्यवस्था
मंत्रालय ने आगे कहा कि असम सरकार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सभी सहायता प्रदान करके, अंतिम एनआरसी सूची से बाहर रहने वालों के बीच जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है.

गौरतलब है कि एनआरसी के जरिये गैरकानूनी तरीके से रह रहे प्रवासी बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी. अंतिम सूची आने के बाद तकरीबन 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख लोग NRC की अंतिम सूची से बाहर हो चुके हैं. एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की गई.

नई दिल्ली: असम में रहने वाले जिन लोगों के नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की अंतिम सूची में शामिल नहीं हैं, वे अगले चार महीनों में अपील कर सकते हैं. अपील के लिए सोमवार से 200 नए फॉरनर्स ट्रिब्यूनल की शुरुआत हो गई.

गृह मंत्रालय ने कहा कि लगभग 1.9 मिलियन लोगों को सूची से बाहर रखा गया था. मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ऐसे लोगों के पास 31 अगस्त से 120 दिनों तक का समय है. इस समय में ये लोग अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं. इसके लिए यानि सोमवार से 200 नए ट्रिब्यूनल की शुरुआत की गई है. बता दें इसके अलावा 100 ट्रिब्यूनल पहले से ही मौजूद हैं.

हिरासत में नहीं होंगे छूटे हुए लोग
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम एनआरसी सूची से छूटे हुए लोगों को किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं लिया जाएगा. जब तक कि वे उन सभी उपायों को खत्म ना कर लें जो कानून के तहत उपलब्ध हैं. ऐसे व्यक्ति किसी अन्य नागरिक की तरह पहले के सभी अधिकारों का आनंद लेते रहेंगे. उदाहरण के लिए, रोजगार, शिक्षा, संपत्ति, आदि का अधिकार.

पढ़ेंः NRC: जिनके नाम छूट गए, वे लोग अब तक 7836 करोड़ खर्च कर चुके हैं

कानूनी सहायता की व्यवस्था
मंत्रालय ने आगे कहा कि असम सरकार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सभी सहायता प्रदान करके, अंतिम एनआरसी सूची से बाहर रहने वालों के बीच जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है.

गौरतलब है कि एनआरसी के जरिये गैरकानूनी तरीके से रह रहे प्रवासी बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी. अंतिम सूची आने के बाद तकरीबन 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख लोग NRC की अंतिम सूची से बाहर हो चुके हैं. एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की गई.

Intro:New Delhi: Those who are not included in the final list of the National Register of Citizens (NRC) in Assam can appeal in 200 new foreigners' tribunal from Monday, the Ministry of Home Affairs said after about 1.9 million people were excluded out of the 3.3 crore from the citizens' list.

"Adequate Judicial process available for affected persons to appeal to foreigners' tribunal within 120 days from 31.08.2019. To facilitate appeal, 200 new foreigners' tribunal to be functional from today, in addition to the 100 already existing," said the Ministry of Home Affairs spokesperson.


Body:The Ministry of Home Affairs also clarified that people left out of the final NRC list will not be detained under any circumstances until they have exhaust all remedies which are available under law. Such persons will continue to enjoy all rights as earlier, like any other citizen. For example, right to employment, education, property, etc.

The Ministry further said that Assam government has also made necessary arrangements to provide legal aid to the needy people amongst those excluded from final NRC list, by providing all assistance through the District Legal Services Authorities.


Conclusion:The Ministry of Home Affairs had planned to set up a total of 1,000 foreigners' tribunal in phases. The final NRC list was prepared and published under the monitoring of the Supreme Court since 2004.
Last Updated : Sep 29, 2019, 5:44 AM IST
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