नई दिल्ली: असम में रहने वाले जिन लोगों के नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की अंतिम सूची में शामिल नहीं हैं, वे अगले चार महीनों में अपील कर सकते हैं. अपील के लिए सोमवार से 200 नए फॉरनर्स ट्रिब्यूनल की शुरुआत हो गई.
गृह मंत्रालय ने कहा कि लगभग 1.9 मिलियन लोगों को सूची से बाहर रखा गया था. मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ऐसे लोगों के पास 31 अगस्त से 120 दिनों तक का समय है. इस समय में ये लोग अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं. इसके लिए यानि सोमवार से 200 नए ट्रिब्यूनल की शुरुआत की गई है. बता दें इसके अलावा 100 ट्रिब्यूनल पहले से ही मौजूद हैं.
हिरासत में नहीं होंगे छूटे हुए लोग
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम एनआरसी सूची से छूटे हुए लोगों को किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं लिया जाएगा. जब तक कि वे उन सभी उपायों को खत्म ना कर लें जो कानून के तहत उपलब्ध हैं. ऐसे व्यक्ति किसी अन्य नागरिक की तरह पहले के सभी अधिकारों का आनंद लेते रहेंगे. उदाहरण के लिए, रोजगार, शिक्षा, संपत्ति, आदि का अधिकार.
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कानूनी सहायता की व्यवस्था
मंत्रालय ने आगे कहा कि असम सरकार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सभी सहायता प्रदान करके, अंतिम एनआरसी सूची से बाहर रहने वालों के बीच जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है.
गौरतलब है कि एनआरसी के जरिये गैरकानूनी तरीके से रह रहे प्रवासी बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी. अंतिम सूची आने के बाद तकरीबन 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख लोग NRC की अंतिम सूची से बाहर हो चुके हैं. एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी की गई.