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कोरोना वायरस : लद्दाख, असम, मणिपुर और पुडुचेरी में 31 मार्च तक लॉकडाउन - मणिपुर लॉकडाउन

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अलावा असम, मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी में 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Mar 23, 2020, 6:10 PM IST

Updated : Mar 24, 2020, 12:02 AM IST

लेह/ गुवाहाटी/ इम्फाल : कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए संघ शासित क्षेत्र लद्दाख, असम, मणिपुर और पुडुचेरी में 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन रविवार रात आठ बजे से प्रभावी हुआ और 31 मार्च अपराह्न छह बजे तक रहेगा.

त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने कहा है कि मंगलवार दोपहर 2 बजे से यानि 24 मार्च से 31 मार्च तक पूरे राज्य में लॉकडाउन किया जाएगा.

कोरोना वायरस के चलते केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सोमवार रात नौ बजे से 31 मार्च तक कर्फ्यू लागू रहेगा. मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने यह घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने सोमवार को पुडुचेरी में पत्रकारों से कहा, किसी को भी अपने घरों से बाहर नहीं आना चाहिए और जब तक वाजिब कारण न हो तक तक सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. पुलिस को कर्फ्यू सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है. पुडुचेरी में कोरोना वायरस का अबतक एक ही मामला सामने आया है.

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मणिपुर में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है. यह घोषणा राज्य के मंत्री थोंगाम बिस्वजीत ने सोमवार को की.

बहरहाल आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है. उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया.

सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) और जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जेएनआईएमएस) में पृथक वार्ड भी बनाने का निर्णय किया है.

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत अप्रैल के लिए नि:शुल्क चावल बांटने का भी निर्णय किया है ताकि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों का सहयोग हो सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गी हकशेलगी टेंगबांग स्वास्थ्य बीमा योजना के जिन लाभार्थियों के पास एनएफएसए कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त चावल दिया जाएगा.

पढ़ें : कोरोना : पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू, राज्य के बाद जिलों की सीमाएं भी सील

सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता सिंह ने कहा कि खतरनाक कोविड-19 का प्रसार तभी रोका जा सकता है जब विशेषज्ञों की तरफ से जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए.

लद्दाख में कोरोना वायरस के अब तक कुल 13 मामलों की पुष्टि हो चुकी है.

आयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) रिग्जिन सम्फेल ने यहां संवाददाताओं को बताया कि लेह और करगिल के जिला विकास आयुक्तों ने धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम लागू कर दिया है जिनके तहत 31 मार्च तक लोगों को केवल आवश्यक सेवाएं ही उपलब्ध हो सकेंगी.

जनता द्वारा सहयोग करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो.' उन्होंने बताया कि संक्रमण के सभी संदिग्ध 16 मामलों की जांच रिपोर्ट दिल्ली से शनिवार को प्राप्त हुई जो नकारात्मक पाई गईं.

पढ़ें : पंजाब के सीएम ने राज्य में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने की घोषणा की

उन्होंने कहा, 'एक व्यक्ति अमेरिका से लौटकर शनिवार को लेह पहुंचा था जिसमें कोविड-19 के लक्षण पाए गए थे. उसकी जांच रिपोर्ट सोमवार शाम को आने की उम्मीद है.'

सम्फेल ने बताया कि उक्त व्यक्ति के सहयात्रियों से संपर्क कर उन्हें 14 दिन के लिए घर में पृथक रहने और इस दौरान अपने परिजनों और अन्य लोगों से दूरी बनाकर रहने को कहा गया है.

उन्होंने कहा कि लेह हवाई अड्डे पर सामान्य परिचालन जारी रहेगा और दिल्ली और जम्मू से आने वाले किसी भी विमान के समय में बदलाव नहीं किया गया है.

लेह/ गुवाहाटी/ इम्फाल : कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए संघ शासित क्षेत्र लद्दाख, असम, मणिपुर और पुडुचेरी में 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन रविवार रात आठ बजे से प्रभावी हुआ और 31 मार्च अपराह्न छह बजे तक रहेगा.

त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने कहा है कि मंगलवार दोपहर 2 बजे से यानि 24 मार्च से 31 मार्च तक पूरे राज्य में लॉकडाउन किया जाएगा.

कोरोना वायरस के चलते केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सोमवार रात नौ बजे से 31 मार्च तक कर्फ्यू लागू रहेगा. मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने यह घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने सोमवार को पुडुचेरी में पत्रकारों से कहा, किसी को भी अपने घरों से बाहर नहीं आना चाहिए और जब तक वाजिब कारण न हो तक तक सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. पुलिस को कर्फ्यू सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है. पुडुचेरी में कोरोना वायरस का अबतक एक ही मामला सामने आया है.

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मणिपुर में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है. यह घोषणा राज्य के मंत्री थोंगाम बिस्वजीत ने सोमवार को की.

बहरहाल आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है. उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया.

सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) और जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जेएनआईएमएस) में पृथक वार्ड भी बनाने का निर्णय किया है.

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत अप्रैल के लिए नि:शुल्क चावल बांटने का भी निर्णय किया है ताकि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों का सहयोग हो सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गी हकशेलगी टेंगबांग स्वास्थ्य बीमा योजना के जिन लाभार्थियों के पास एनएफएसए कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त चावल दिया जाएगा.

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सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता सिंह ने कहा कि खतरनाक कोविड-19 का प्रसार तभी रोका जा सकता है जब विशेषज्ञों की तरफ से जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए.

लद्दाख में कोरोना वायरस के अब तक कुल 13 मामलों की पुष्टि हो चुकी है.

आयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) रिग्जिन सम्फेल ने यहां संवाददाताओं को बताया कि लेह और करगिल के जिला विकास आयुक्तों ने धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम लागू कर दिया है जिनके तहत 31 मार्च तक लोगों को केवल आवश्यक सेवाएं ही उपलब्ध हो सकेंगी.

जनता द्वारा सहयोग करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो.' उन्होंने बताया कि संक्रमण के सभी संदिग्ध 16 मामलों की जांच रिपोर्ट दिल्ली से शनिवार को प्राप्त हुई जो नकारात्मक पाई गईं.

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उन्होंने कहा, 'एक व्यक्ति अमेरिका से लौटकर शनिवार को लेह पहुंचा था जिसमें कोविड-19 के लक्षण पाए गए थे. उसकी जांच रिपोर्ट सोमवार शाम को आने की उम्मीद है.'

सम्फेल ने बताया कि उक्त व्यक्ति के सहयात्रियों से संपर्क कर उन्हें 14 दिन के लिए घर में पृथक रहने और इस दौरान अपने परिजनों और अन्य लोगों से दूरी बनाकर रहने को कहा गया है.

उन्होंने कहा कि लेह हवाई अड्डे पर सामान्य परिचालन जारी रहेगा और दिल्ली और जम्मू से आने वाले किसी भी विमान के समय में बदलाव नहीं किया गया है.

Last Updated : Mar 24, 2020, 12:02 AM IST
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