नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक अधिवक्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया. दरअसल वकील ने कोरोना वायरस की महामारी के बीच शराब की दुकानों को बंद करने के लिए कई याचिकाएं दायर की थीं.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह मामले को सुनने के लिए इसलिए इच्छुक नहीं है कि ये जनहित याचिकाएं केवल प्रचार के लिए हैं. वह एक जैसी कई याचिकाओं को नहीं सुन सकती.
पीठ ने कहा, 'हमारे पास अन्य वकीलों द्वारा दाखिल दमदार मामले हैं. सामाजिक दूरी में गड़बड़ी जैसे मुद्दे व्यवस्था के लिए है, न कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के लिए है. ये याचिकाएं समय के दुरुपयोग के लिए हैं और हम इनसे नहीं निबट सकते. इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया.