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कर्नाटक में 'लव जिहाद' के खिलाफ अगले सत्र में लाएंगे विधेयक : राजस्व मंत्री

कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को लेकर कहा कि यह अगले सत्र में लाया जाएगा. उन्होंने जानकारी दी कि गोहत्या के खिलाफ विधेयक शत-प्रतिशत पेश किया जाएगा. पढ़ें विस्तार से...

'लव जिहाद' के खिलाफ अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा : कर्नाटक के मंत्री
'लव जिहाद' के खिलाफ अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा : कर्नाटक के मंत्री
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Published : Dec 7, 2020, 7:51 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि राज्य विधानसभा के जारी शीतकालीन सत्र में गोहत्या के खिलाफ विधेयक पेश किया जाएगा, जबकि 'लव जिहाद' के खिलाफ विधेयक अगले सत्र में लाया जाएगा.

अशोका ने कहा, 'इस सत्र में गोहत्या विरोधी विधेयक पारित करने का फैसला सरकार के स्तर पर किया गया है.' उन्होंने कहा, 'किसान गाय को भगवान की तरह पूजते हैं... भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है. गायों की हत्या रोकने के लिए हम कर्नाटक में यह कानून ला रहे हैं.'

अशोक ने संवाददाताओं से कहा कि इस बात की गारंटी है कि गोहत्या के खिलाफ विधेयक शत-प्रतिशत पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'इस सत्र में लव जिहाद पर कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा... हम अगले सत्र में लव जिहाद को मिटा देंगे.'

पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने हाल में उत्तर प्रदेश और गुजरात का हाल में दौरा किया था, जहां गोहत्या विरोधी कानून लागू किया गया है, ताकि विधेयक को मजबूत किया जा सके और कानून के क्रियान्वयन का अध्ययन किया जा सके.

पढ़ें: कांग्रेस नेता व कर्नाटक के पूर्व सीएम बोले- लव जिहाद पर कानून बनाना मूर्खतापूर्ण

कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया जाएगा और अधिकारियों को इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जारी अध्यादेश के बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने जबरन या फर्जी धर्मांतरण के खिलाफ हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जो 10 साल तक की कैद की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है.

लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिण पंथी कार्यकर्ता उन घटनाओं के लिए करते हैं, जिसके तहत प्रेम संबंध के बहाने हिंदू लड़की का इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया जाता है.

बेंगलुरु : कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि राज्य विधानसभा के जारी शीतकालीन सत्र में गोहत्या के खिलाफ विधेयक पेश किया जाएगा, जबकि 'लव जिहाद' के खिलाफ विधेयक अगले सत्र में लाया जाएगा.

अशोका ने कहा, 'इस सत्र में गोहत्या विरोधी विधेयक पारित करने का फैसला सरकार के स्तर पर किया गया है.' उन्होंने कहा, 'किसान गाय को भगवान की तरह पूजते हैं... भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है. गायों की हत्या रोकने के लिए हम कर्नाटक में यह कानून ला रहे हैं.'

अशोक ने संवाददाताओं से कहा कि इस बात की गारंटी है कि गोहत्या के खिलाफ विधेयक शत-प्रतिशत पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'इस सत्र में लव जिहाद पर कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा... हम अगले सत्र में लव जिहाद को मिटा देंगे.'

पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने हाल में उत्तर प्रदेश और गुजरात का हाल में दौरा किया था, जहां गोहत्या विरोधी कानून लागू किया गया है, ताकि विधेयक को मजबूत किया जा सके और कानून के क्रियान्वयन का अध्ययन किया जा सके.

पढ़ें: कांग्रेस नेता व कर्नाटक के पूर्व सीएम बोले- लव जिहाद पर कानून बनाना मूर्खतापूर्ण

कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया जाएगा और अधिकारियों को इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जारी अध्यादेश के बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने जबरन या फर्जी धर्मांतरण के खिलाफ हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जो 10 साल तक की कैद की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है.

लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिण पंथी कार्यकर्ता उन घटनाओं के लिए करते हैं, जिसके तहत प्रेम संबंध के बहाने हिंदू लड़की का इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया जाता है.

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