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रमजान के दौरान जल्दी मतदान की याचिका कोर्ट ने की खारिज

रमजान के दौरान मतदान 7 बजे के बजाय 5 बजे शुरू करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.

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Published : May 13, 2019, 1:50 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ( फाइल फोटो)

नई दिल्ली: रमजान में मतदान को जल्दी शुरू करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. रोजा रखने वालों को मतदान में परेशानी न हो, इसलिए याचिका में रमजान के दौरान मतदान सुबह 7 बजे के बजाए सुबह 5 बजे शुरू करने की मांग की गई थी.

याचिका निजामुद्दीन पाशा ने चुनाव आयोग की उस दलील के खिलाफ दायर की थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा ने कहा था रमजान के कारण पूरे महीने के लिए चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता. आयोग ने कहा था कि हमने मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवार का पूरा ध्यान रखा है.

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार मतदान अधिकारी पहले से ही बढ़े हुए घंटो में काम कर रहे हैं. इसके अलावा एक परेशानी यह भी है कि हर राज्य में सूर्योदय का वक्त अलग-अलग होता है. ऐसे में मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो सुरक्षा व्यवस्था और बड़े प्रशासनिक बदलाव करने पड़ेंगे जो संभव नहीं है.

पढ़ें- लोकसभा चुनाव-2019 : छठे चरण में ओवरऑल 62 फीसदी से ज्यादा मतदान

बता दें कि इस साल रमजान 7 मई से शुरू हुए हैं, जिसके बाद केवल 12 मई को हुआ छठे चरण का मतदान रमजान के दौरान हुआ है. इसके बाद सिर्फ 19 मई को सातवें और आखिरी चरण का मतदान ही रमजान के दौरान होना है.

नई दिल्ली: रमजान में मतदान को जल्दी शुरू करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. रोजा रखने वालों को मतदान में परेशानी न हो, इसलिए याचिका में रमजान के दौरान मतदान सुबह 7 बजे के बजाए सुबह 5 बजे शुरू करने की मांग की गई थी.

याचिका निजामुद्दीन पाशा ने चुनाव आयोग की उस दलील के खिलाफ दायर की थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा ने कहा था रमजान के कारण पूरे महीने के लिए चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता. आयोग ने कहा था कि हमने मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवार का पूरा ध्यान रखा है.

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार मतदान अधिकारी पहले से ही बढ़े हुए घंटो में काम कर रहे हैं. इसके अलावा एक परेशानी यह भी है कि हर राज्य में सूर्योदय का वक्त अलग-अलग होता है. ऐसे में मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो सुरक्षा व्यवस्था और बड़े प्रशासनिक बदलाव करने पड़ेंगे जो संभव नहीं है.

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बता दें कि इस साल रमजान 7 मई से शुरू हुए हैं, जिसके बाद केवल 12 मई को हुआ छठे चरण का मतदान रमजान के दौरान हुआ है. इसके बाद सिर्फ 19 मई को सातवें और आखिरी चरण का मतदान ही रमजान के दौरान होना है.

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The Election Commission rejected the plea that sought to advance the commencement of voting ‪from 7 am‬ to ‪4.30-5 am‬ in the month of Ramzan.

In a letter to advocate Mohammad Nizamuddin Pasha, the EC said that advancement of time “is not practically possible for several reasons”, which included the time it took to set up the booths, conducting mock polls, the difficulty of reaching booths in far-flung areas, as well as already stretched working hours of polling officials.


Conclusion:
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