नई दिल्ली: रमजान में मतदान को जल्दी शुरू करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. रोजा रखने वालों को मतदान में परेशानी न हो, इसलिए याचिका में रमजान के दौरान मतदान सुबह 7 बजे के बजाए सुबह 5 बजे शुरू करने की मांग की गई थी.
याचिका निजामुद्दीन पाशा ने चुनाव आयोग की उस दलील के खिलाफ दायर की थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा ने कहा था रमजान के कारण पूरे महीने के लिए चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता. आयोग ने कहा था कि हमने मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवार का पूरा ध्यान रखा है.
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार मतदान अधिकारी पहले से ही बढ़े हुए घंटो में काम कर रहे हैं. इसके अलावा एक परेशानी यह भी है कि हर राज्य में सूर्योदय का वक्त अलग-अलग होता है. ऐसे में मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो सुरक्षा व्यवस्था और बड़े प्रशासनिक बदलाव करने पड़ेंगे जो संभव नहीं है.
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बता दें कि इस साल रमजान 7 मई से शुरू हुए हैं, जिसके बाद केवल 12 मई को हुआ छठे चरण का मतदान रमजान के दौरान हुआ है. इसके बाद सिर्फ 19 मई को सातवें और आखिरी चरण का मतदान ही रमजान के दौरान होना है.