नई दिल्ली : अयोध्या मामला में 'पीस पार्टी' ने उच्चतम न्यायालय में एक क्यूरेटिव याचिका दायर की है. गौरतलब है कि गत वर्ष 12 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने अयोध्या मामले में दाखिल सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था.
पीस पार्टी से संस्थापक डॉ अयूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसले में त्रुटि के आधार पर याचिका दायर की है. निर्णय बहुत कमी है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना है.
उन्होंने कहा कि गर्भगृह में मुसलमान मस्जिद गिराने के एक दिन पहले तक नमाज अदा कर रहे हैं. मस्जिद अवैध रूप से शहीद कर दी गई थी. इस बात को कोर्ट ने माना है. न्यायलय ने यह भी माना है कि यहां पर यदि कुछ रहता नहीं तो मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन नहीं दी जाती है.
उन्होंने मुसलमानों से मस्जिद लेकर पांच एकड़ जमीन दी गई थी. हम इस आधार पर क्यूरेटिव याचिका दायर किया है.
सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल की जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है.
क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में अभियोग की अंतिम कड़ी होता है, इसमें फैसला आने के बाद आगे के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं.
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उल्लेखनीय है कि नौ नवंबर 2019 को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने, अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान- के बीच बराबर-बराबर बांटने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर छह अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की थी.
बता दें कि डॉ अयूब पीस पार्टी के संस्थापक है. उन्होंने साल 2008 में पीस पार्टी की स्थापना की थी. पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, जिसकी प्रभाव अधिकतर पूर्वांचल क्षेत्र में है.