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अदालत ने RSS के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल, येचुरी को समन जारी किया - राहुल गांधी को नोटिस

गौरी लंकेश हत्याकांड में RSS के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को समन जारी किया गया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता RSS को बदनाम किया है.

सीताराम येचुरी और राहुल गांधी (फाइल फोटो)
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Published : Apr 3, 2019, 8:35 AM IST

ठाणे: शहर की एक अदालत ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड से कथित तौर पर RSS को जोड़कर उसे बदनाम करने के आरोपों पर जवाब देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और CPM महासचिव सीताराम येचुरी को 30 अप्रैल को अदालत के सामने पेश होने को कहा है.

सिविल मानहानि मामले में राहुल गांधी और येचुरी से क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रतीकात्मक रूप से एक रूपये की मांग की गयी है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर का दावा है कि दोनों नेताओं ने लंकेश की हत्या से जोड़कर आरएसएस को बदनाम किया है.

मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज जे एस भाटिया ने राहुल और येचुरी को समन जारी करने का आदेश देते हुए उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा.

अदालत में दायर अपनी याचिका में चंपानेरकर ने कहा है कि हिंसा की किसी भी घटना के लिए RSS को दोषी ठहराना राहुल और येचुरी की आदत है और इसे रोके जाने की जरूरत है.
चंपानेरकर के वकील आदित्य आर मिश्रा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने पिछले सप्ताह दोनों नेताओं के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी.

ठाणे: शहर की एक अदालत ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड से कथित तौर पर RSS को जोड़कर उसे बदनाम करने के आरोपों पर जवाब देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और CPM महासचिव सीताराम येचुरी को 30 अप्रैल को अदालत के सामने पेश होने को कहा है.

सिविल मानहानि मामले में राहुल गांधी और येचुरी से क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रतीकात्मक रूप से एक रूपये की मांग की गयी है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर का दावा है कि दोनों नेताओं ने लंकेश की हत्या से जोड़कर आरएसएस को बदनाम किया है.

मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज जे एस भाटिया ने राहुल और येचुरी को समन जारी करने का आदेश देते हुए उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा.

अदालत में दायर अपनी याचिका में चंपानेरकर ने कहा है कि हिंसा की किसी भी घटना के लिए RSS को दोषी ठहराना राहुल और येचुरी की आदत है और इसे रोके जाने की जरूरत है.
चंपानेरकर के वकील आदित्य आर मिश्रा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने पिछले सप्ताह दोनों नेताओं के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी.

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